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Income Tax on Gifts : मित्रों-परिचितों से संभलकर लें गिफ्ट, चुकाना पड़ सकता है टैक्स

Income Tax on Gifts : मित्रों-परिचितों से संभलकर लें गिफ्ट, चुकाना पड़ सकता है टैक्स

Income Tax on Gifts : दिवाली आने वाली है और हम सभी को अपनी फैमिली और रिलेटिव्स से मिलने वाले गिफ्ट्स का बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा दिवाली के बाद शादियों का सीजन भी फिर से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान भी लोग दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट (Gift) देते हैं। इसमें ज्वेलरी, कपड़ों से लेकर कई बार म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रिप टिकिट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कई तरह के गिफ्ट होते हैं। यही वजह है कि जिसे गिफ्ट मिलने वाले होते हैं, उसके मन में कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि कहीं इन गिफ्ट की वजह से उन्हें इनकम टैक्स (Income Tax) तो नहीं भरना पड़ जाएगा। अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई सवाल है, तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। इसलिए इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से और आखिर तक जरूर पढ़ें।

 

गिफ्ट की कीमत और देने वाले से रिलेशन पर निर्भर करता है टैक्स देना

आपको जो भी गिफ्ट मिलते हैं, इनमें से सभी गिफ्ट पर तो नहीं, लेकिन कुछ खास गिफ्ट पर आपको इनकम टैक्स चुकाना होता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो आपको मिले गिफ्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये आपके गिफ्ट की कीमत पर निर्भर करता है। इसके अलावा गिफ्ट आपको किसने दिया है, यानि जिसने आपको गिफ्ट दिया है, उनसे अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर फैमिली फ्रैंड या ऐसे ही किसी दूर के रिश्तेदार ने आपको कोई काफी महंगा गिफ्ट दिया है, तो आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है।

 

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मित्र-परिचत 50 हजार रुपए से महंगा गिफ्ट दें तो देना होगा टैक्स

अगर आपके मित्र या परिचित आपको गिफ्ट के तौर पर 50 हजार रुपए से ज्‍यादा कैश दें, जमीन या मकान, शेयर, ज्वैलरी, पेंटिंग, मूर्ति आदि ऐसी चीज गिफ्ट करें, जिसकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्‍यादा हो, तो इसे टैक्‍सेबल इनकम में गिना जाता है। ऐसे में इसकी जानकारी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय देनी होती है। इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन के बाद यह तय होता है कि आपको उस गिफ्ट पर टैक्स देना होगा या नहीं।

 

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सगे संबंधियों से बेहिचक लें गिफ्ट

वहीं अगर महंगा गिफ्ट आपके किसी आपके सगे संबन्‍धी और करीबी रिश्‍तेदार ने दिया है, तो उन पर टैक्‍स नहीं लगता है। करीबी रिश्तेदार के दायरे में पति-पत्नी, भाई-बहन, पति/पत्नी का भाई या बहन यानी साली, ननद, देवर, साला, माता/पिता के भाई या बहन यानी मौसी, मामा, बुआ, चाचा, दादा-दादी या नाना-नानी, पति/पत्नी के दादा-दादी या नाना-नानी, बेटा या बेटी और भाई/बहन का पति या पत्नी को सगे संबन्‍धी की लिस्‍ट में रखा जाता है। यानि अगर इनमें से कोई भी आपको कितना ही महंगा गिफ्ट क्यों न दे, आप बेहिचक और बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं क्योंकि ये टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं।

  • पति-पत्नी में गिफ्ट के लेन-देन पर टैक्स नहीं होता क्‍योंकि गिफ्ट लेन-देन से होने वाली आय इनकम क्लबिंग के दायरे में आती है।
  • प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड, गाड़ी आदि अगर सगे संबन्धियों से मिले तो टैक्‍स फ्री है, लेकिन अगर दोस्‍तों या परिचितों से मिलें तो इन पर टैक्‍स लगता है।
  • शादी पर मिलने वाले सभी तरह के गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं, ज‍बकि एम्‍प्‍लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट टैक्‍स के दायरे में आते हैं। यानि अगर आपके बॉस आपको 50 हजार रुपए से ज्यादा महंगी घड़ी गिफ्ट देते हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा।
  • दोस्‍तों या परिचितों से एक साल में 50 हजार रुपए तक की कीमत का गिफ्ट मिले, तो उसे टैक्‍स फ्री रखा गया है। लेकिन अगर यह
  • रकम 50 हजार रुपए से ज्‍यादा हो जाती है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा।
  • सगे संबन्‍धी, रिश्‍तेदारों से मिली संपत्ति पर टैक्‍स की देनदारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, तो उससे होने वाली आय टैक्स के दायरे में आएगी।
  • इसी तरह अगर आपके माता-पिता, दादा-दादी या अन्य किसी रिश्तेदार ने वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, तो इस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप इसे किसी अन्य को बेचते हैं, तो उससे होने वाली आय पर टैक्स लगेगा।

 

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