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Supreme Court : ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कथित वज़ुखाना के सील क्षेत्र का ASI सर्वे कराने के निर्देश

Supreme Court : ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कथित वज़ुखाना के सील क्षेत्र का ASI सर्वे कराने के निर्देश

Supreme Court : उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid controversy) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मस्जिद के अंदर बने कथित 'वज़ुखाना' क्षेत्र के सील क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण (ASI survey of Vazukhana) करने के की अनुमति दे दी है। इसके लिए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति (Gyanvapi Mosque Management Committee) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कोर्ट ने निर्देश जारी किए। बता दें विवादित क्षेत्र के एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष जहां इसे "शिवलिंग" (Shivling) बताता है, वहीं अन्य पक्ष इसे फव्वारानुमा संरचना बताता है।

 

कथित शिवलिंग पर अंजुमन इंतजामिया को 2 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब

मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज, सील किए गए क्षेत्र की एएसआई जांच (ASI Survey) की मांग करते हुए मामले को अदालत के अंतरिम एप्लीकेशन के रूप में कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 16 मई, 2022 को हमने दावा किया था कि एक 'शिवलिंग' मिला था। जिसे दूसरे पक्ष की ओर से 'वज़ू टैंक' क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अंजुमन इंतजामिया इसका खंडन करती है और कहती है कि यह एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की एएसआई जांच के लिए कहा था और हमने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया था जिसे आज सूचीबद्ध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है और कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सभी मामले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने सूचीबद्ध होंगे।

 

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ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई

वहीं मामले से जुड़ी सभी अपीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में ट्रांसफर करने की अपील को लेकर वकील बरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि ज्ञानवापी मामला (Gyanvapi Case) सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। एक आवेदन दिया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय (Varanasi District Court) के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, ताकि मामले की सही तरह से सुनवाई हो सके। इसे लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई नहीं हो सकी। इस एसएलपी को 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है। ज्ञानवापी से संबंधित सभी लंबित आवेदनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और शुरू करने के लिए एक तारीख तय की जाएगी।

 

बता दें मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

 

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