ITR : आयकर विभाग ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर, जानें किस तरह भेजी जाएगी सूचना
- Renuka
- November 17, 2024
Income Tax : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कंप्लाइंस और अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर (public consultation paper) जारी किया है। जिसमें यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि- साल 2023-24 के लिए टैक्सपेयर्स द्वारा देर से या संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। विभाग ने टैक्सपेयर्स (taxpayers) को इस तिथि से पहले अपने रिटर्न को सही तरीके से दाखिल करने की सलाह दी है।
आयकर विभाग की चेतावनी
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने चेतावनी दी है कि- यदि टैक्सपेयर्स अपने आयकर रिटर्न में विदेश में स्थित संपत्तियों या विदेशों से होने वाली आय का खुलासा नहीं करते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना ब्लैक मनी (कालाधन) विरोधी कानून के तहत लगाया जा सकता है। विभाग ने यह भी याद दिलाया कि यदि टैक्सपेयर्स को किसी कारणवश अपना रिटर्न संशोधित करना हो या देर से दाखिल करना हो, तो इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
कंसल्टेशन पेपर जारी
आयकर विभाग ने शनिवार को टैक्सपेयर्स को कंप्लाइंस और अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इस साल के असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही और पूरी तरह से भरनी चाहिए, और किसी भी जानकारी को छुपाना या मिसिंग छोड़ना पूरी तरह से अनुशासनहीनता माना जाएगा।
पेपर में दी गई जानकारी
कंसल्टेशन पेपर (consultation paper) में स्पष्ट किया गया है कि- पिछले साल भारत के टैक्स रेजिडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर वे तय किए गए टैक्स संबंधित कार्यों में शामिल हैं, तो इस पर भारत में टैक्स देनदारी बन सकती है, और ऐसे मामलों को आयकर रिटर्न (आईटीआर) में शामिल करना अनिवार्य होगा। आइए जानते हैं कि इनमें क्या-क्या बातें शामिल हैं।
किस तरह भेजी जाएगी सूचना
आपको बता दें कि- इस अभियान के तहत वह उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को पहले एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजेगा, जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही दाखिल कर दिया है। यह कम्युनिकेशन उन टैक्सपेयर्स को भेजा जाएगा, जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कर समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी से की गई है।
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