
Advance Tax : अभी तक जमा नहीं किया तो आज ही जमा करें अपना एडवांस टैक्स, जानिए नॉर्मल इनकम टैक्स से कितना अलग ?
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Neha
- March 15, 2025
Advance Tax : अगर आप पैसे की गुणा भाग समझते हैं तो आपने कई बार इनकम टैक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आप खुद भी इनकम टैक्स जमा करवाते हों। लेकिन जो लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें इनकम टैक्स से जुड़े एडवांस इनकम टैक्स (Advance Tax) और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे शब्द काफी कन्फ्यूज कर सकते हैं। क्या आप भी इन लोगों में से हैं जो अक्सर एडवांस इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे शब्दों से परेशान रहते हैं, तो आज इस आर्टिकल में हम आपको इन शब्दों के बारे में जानकारी देकर आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं।
जानिए नॉर्मल इनकम टैक्स से कितना अलग है एडवांस टैक्स (Advance Tax)
एडवांस टैक्स (Advance Tax) का नाम सुनकर भले ही आप कुछ परेशान हो जाते हों, लेकिन आपको ये पढ़कर काफी राहत मिलेगी कि एडवांस टैक्स भी नॉर्मल टैक्स की तरह ही होता है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसे साल के आखिर में एक बार जमा करने की बजाय समय-समय पर 4 किस्तों में जमा करना होता है। ऐसे में अगर आप भी एडवांस टैक्स भरते हैं और अब तक नहीं भर पाए हैं, तो फटाफट ये काम कर लीजिए क्योंकि आज एडवांस इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है।
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एडवांस टैक्स (Advance Tax) में 15 जून को भरनी होती है पहली किस्त
सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किन-किन लोगों को ये एडवांस इनकम टैक्स जमा करवाना होता है। दरअसल जिन लोगों की इनकम टैक्स की देनदारी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 हजार रुपए या इससे ज्यादा होती है, उनको एडवांस टैक्स (Advance Tax) देने की जरूरत पड़ती है। इसे क्योंकि साल में 4 किस्तों में जमा करवाना होता है और 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, तो इस लिहाज से टैक्सपेयर्स को 15 जून को एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करवानी होती है। वहीं क्योंकि एडवांस टैक्स के तहत टैक्स किस्तों में जमा करवाया जाता है, ऐसे में टैक्स पेयर्स को अपने अनुमानित टैक्स का 15 प्रतिशत का भुगतान इस पहली किस्त में करना होता है। इसके बाद 15 सितंबर को दूसरी किस्त देनी होती है, जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत एडवांस टैक्स (Advance Tax) देना होता है। तीसरी किस्त का भुगतान 15 दिसंबर को करना होता है। इसके तहत अनुमानित टैक्स का कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान करना होता है। वहीं आखिरी किस्त 15 मार्च को भुगतान करनी होती है। इसमें टैक्सपेयर को अपनी अनुमानित टैक्स देनदारी का कम से कम 90 प्रतिशत का भुगतान करना होता है।

एक्स्ट्रा सोर्स वाले लोगों को भी जमा करवाना होता है एडवांस टैक्स
इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि वे लोग जिनके वेतन में से नियोक्ता की ओर से टीडीएस की कटौती की जाती है और इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स है, उन्हें भी एडवांस टैक्स (Advance Tax) का भुगतान करना होता है। वहीं प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य संपत्तियों की बिक्री करने, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर या फिर वे NRI जिनके पास भारत में इनकम सोर्स होता है, उन्हें भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। अगर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं और 31 मार्च तक आपने 90 प्रतिशत एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो आपको 1 अप्रैल से ITR जमा करने तक बकाया टैक्स पर 1 प्रतिशत मासिक के जुर्माने का भुगतान करना होता है।
यहां जानें एडवांस टैक्स जमा करवाने का पूरा प्रोसेस
- एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको E-Pay Tax बटन पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको अपना PAN Number और आधार-पैन के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- Log In होने के बाद आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 का चयन करना होगा। इसके Type of Payment में एडवांस टैक्स (Advance Tax) का चयन करें और Continue Button पर क्लिक करें।
- अब अपनी राशि भरें और भुगतान करें। आप एडवांस टैक्स का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड और UPI से कर सकते हैं।
- इसके बाद आपका चालान जनरेट होगा, जिसकी आपको आईटीआर भरने के समय जरूरत पड़ेगी।
- एडवांस टैक्स (Advance Tax) का भुगतान ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन जमा करने के लिए आपको बैंक ब्रांच जाकर चालान के जरिए इनकम टैक्स जमा करना होगा।
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