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2 वोटर आईडी के मामले में प्रशांत किशोर को EC ने भेजा नोटिस, माँगा 3 दिन में जवाब

2 वोटर आईडी के मामले में प्रशांत किशोर को EC ने भेजा नोटिस, माँगा 3 दिन में जवाब

Bihar election 2025 से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी के मामले में प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है और चुनाव आयोग ने इस मामले में प्रशांत किशोर से 3 दिन में जवाब मांगा है।

 

दो वोटर आईडी मामले में सासाराम के एक निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि दो विधानसभा क्षेत्रों में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की मतदाता सूची में शामिल है। उन्हें चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ने नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है।

 

जानकारी के मुताबिक, प्रशांत किशोर के एक वोटर आईडी का नंबर IUJ1323718 है, जो करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लिस्टेड है। वहीं, उनके पास एक और वोटर आई कार्ड है, जिसका EPIC IUI 0686683 है. वो कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा सीट से वोटर हैं।

 

डबल वोटर आईडी मामला चुनाव आयोग के नियमानुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 के अनुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, उल्लंघन की स्थिति में जन प्रतिनिधिनित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष का करावास या जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। सुनिश्चित करें। अतः एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में तीन दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

 

दो वोटर आईडी विवाद पर जन सुराज पार्टी ने अपने बयान में कहा कि प्रशांत किशोर जब पश्चिम बंगाल में रहते थे, तब उन्होंने अपना नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज कराया था। अब वे बिहार में रहते हैं और करहगर से उनका नाम वोट लिस्ट में है। पीके की ओर से पूर्व में ही पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने का आवेदन कर दिया गया है।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करे: The India Moves

 

 

 

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