Dark Mode
  • day 00 month 0000
संभल दंगा केस में बड़ी राहत: दानिश, फैजान और नाजिर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

संभल दंगा केस में बड़ी राहत: दानिश, फैजान और नाजिर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

संभल दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए लगभग 11 महीने से जेल में बंद तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें दानिश, फैजान और नाजिर शामिल हैं। अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है, इसलिए तीनों को आगे जेल में रखना उचित नहीं है। इस फैसले से संभल दंगा मामले में न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरणों की दिशा स्पष्ट हो गई है।

शाही जामा मस्जिद सर्वे से भड़की थी हिंसा

यह पूरा विवाद नवंबर 2023 में तब शुरू हुआ, जब संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया गया कि मुगलकाल में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। स्थानीय अदालत ने इस मुद्दे पर दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वे का आदेश दिया। अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की देखरेख में 19 नवंबर को पहला सर्वे भी पूरा कर लिया गया। इसके बाद अदालत ने 29 नवंबर से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

 

लेकिन जब 24 नवंबर को दूसरे चरण के सर्वे के लिए एएसआई टीम पहुंची, तो वहां तनाव अचानक बढ़ गया और स्थिति हिंसक हो गई। भीड़ ने पथराव किया, कई वाहनों में आग लगाई और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। इस हिंसा में चार लोगों की दुखद मौत हुई और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी दौरान दानिश, फैजान और नाजिर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर संभल दंगा मामले में गंभीर आरोप लगे।

 

पहले से रची गई साजिश का हुआ खुलासा

पुलिस जांच से यह सामने आया कि हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसकी योजना पहले से ही बनाई जा चुकी थी। जांच में शारिक साठा को मास्टरमाइंड बताया गया। उसने स्थानीय नेटवर्क के जरिए भीड़ को उकसाने और दंगे की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि शारिक साठा अभी फरार है और उसे पकड़ने के लिए जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा।

 

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शारिक साठा के साथियों की पहचान भी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी केस में तीनों आरोपी दानिश, फैजान और नाजिर को जेल भेजा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वे जमानत पर बाहर आ चुके हैं।

 

जांच जारी, आगे की कार्रवाई पर नजर

जमानत मिलने के बाद भी संभल दंगा मामले की जांच प्रभावित नहीं होगी। अदालत का फैसला सिर्फ इस आधार पर आया है कि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और केस ट्रायल के चरण में प्रवेश कर चुका है। अदालत ने साफ किया है कि यदि दानिश, फैजान और नाजिर ट्रायल के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करते पाए जाते हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करे: The India Moves

Comment / Reply From

Vote / Poll

क्या राजस्थान मे बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो चुका है ..

View Results
Yes
11%
No
89%

Talk to us?