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मालेगांव ब्लास्ट केस ,साध्वी प्रज्ञा समेत आरोपियों पर आज आ सकता है बड़ा फैसला

मालेगांव ब्लास्ट केस ,साध्वी प्रज्ञा समेत आरोपियों पर आज आ सकता है बड़ा फैसला

मालेगांव ब्लास्ट केस (Malegaon blast case) में आज बड़ा मोड़ आ सकता है। बीजेपी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) समेत सात आरोपियों पर फैसला आज (31 जुलाई) को एनआईए कोर्ट (NIA court) सुनाने वाली है। मालेगांव धमाका मामला 29 सितंबर 2008 का है, जब महाराष्ट्र (Maharashtra) के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में लगे बम के फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे।

 

17 साल बाद कोर्ट सुनाएगी फैसला, साध्वी प्रज्ञा हैं मुख्य आरोपी


करीब 17 साल बाद मालेगांव केस कोर्ट फैसला आज सुनाया जाएगा। बीजेपी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya), लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित(Lieutenant Colonel Prasad Purohit), मेजर रमेश उपाध्याय(Major Ramesh Upadhyay),अजय राहिरकर(Ajay Rahirkar), सुधाकर द्विवेदी(Sudhakar Dwivedi), सुधाकर चतुर्वेदी (Sudhakar Chaturvedi)और समीर कुलकर्णी (Sameer Kulkarni) ब्लास्ट केस फैसला आज का सामना कर रहे हैं। इन सभी पर आतंकवाद मामला भारत के तहत UAPA और IPC की धाराओं में मुकदमा चला है।

 

NIA ने साजिश को बताया सुनियोजित, कोर्ट में रखी अंतिम दलीलें


मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी अंतिम दलील में बताया कि यह विस्फोट मुस्लिम समुदाय में डर फैलाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की सुनियोजित साजिश थी। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा केस अपडेट में एनआईए ने आरोपियों के लिए “उचित सजा” की मांग की है।

 

आरोपी साध्वी प्रज्ञा के वकील को है ‘सत्य की जीत’ की उम्मीद


साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप झूठे हैं, यह दावा उनके वकील जेपी मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि मालेगांव धमाका मामला राजनीतिक साजिश का शिकार रहा। 17 साल से लंबी सुनवाई में अब उम्मीद है कि "सत्य की जीत" होगी। उनका कहना है कि झूठे सबूत पेश किए गए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर निर्दोष साबित होंगी।

 

शुरू में 12 आरोपी, अब 7 ट्रायल पर


मालेगांव केस कोर्ट फैसला की दिशा बदलने वाले एक बड़े तथ्य पर गौर करें तो पहले महाराष्ट्र एटीएस ने 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इनमें से 5 को डिस्चार्ज कर दिया, अब मालेगांव ब्लास्ट केस में केवल 7 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल हैं।

 

दोषी ठहराए जाने पर तुरंत गिरफ्तारी संभव


आज यदि अदालत किसी आरोपी को दोषी ठहराती है तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। ब्लास्ट केस फैसला आज सुनाने से पहले सभी आरोपियों की कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य है। मालेगांव धमाका मामला देश की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील केस रहा है।

 

राम कदम का कांग्रेस सरकार लेकर बयान


बीजेपी नेता राम कदम (BJP leader Ram Kadam) ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा केस अपडेट के साथ आज सच्चाई भी सामने आएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने पुलिस के ज़रिए हिंदू संगठनों और नेताओं को फंसाने की कोशिश की थी। अब उम्मीद है कि मालेगांव केस कोर्ट फैसला न्यायपूर्ण होगा।

 

कोर्ट ने 19 अप्रैल को फैसला रखा था सुरक्षित


जानकारी के मुताबिक एनआईए कोर्ट (NIA court) ने इस केस में सुनवाई 19 अप्रैल को पूरी कर ली थी। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज़ इतने विशाल थे (1 लाख से ज्यादा पन्ने), कि ब्लास्ट केस फैसला आज के लिए तय किया गया।

 

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Frequently Asked Questions:


Q1. मालेगांव ब्लास्ट केस क्या है?

Ans. यह 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके से जुड़ा मामला है, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हुए थे।

 

Q2. मालेगांव धमाका कब और कहां हुआ था?

Ans. 29 सितंबर 2008 को मालेगांव की एक मस्जिद के पास बाइक में लगे बम से धमाका हुआ था।

 

Q3. इस केस में कितने आरोपी हैं?

Ans. शुरू में 12 आरोपी थे, लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोग ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

 

Q4. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर क्या आरोप हैं?

Ans. उन पर बम धमाके की साजिश में शामिल होने, विस्फोटक उपलब्ध कराने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है।

 

Q5. क्या आज मालेगांव केस में कोर्ट का अंतिम फैसला आ सकता है?

Ans. हां, एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई को ब्लास्ट केस फैसला आज सुनाने की बात कही है।

 

Q6. इस केस में NIA की भूमिका क्या रही है?

Ans. NIA ने जांच में कहा कि यह साजिश मुस्लिमों में डर और देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए रची गई थी।

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