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Supreme Court on Air Pollution in Delhi : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दूसरी ओर विरोधियों के निशाने पर आतिशी सरकार

Supreme Court on Air Pollution in Delhi : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दूसरी ओर विरोधियों के निशाने पर आतिशी सरकार

Supreme Court on Air Pollution in Delhi : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। लोगों को यहां सांस लेने में भी दिक्कत होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों ने वैकल्पिक उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी इस मामले पर बेहद सख्त है। आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। वहीं दिल्ली में ग्रैप 4 सिस्टम (GRAP 4 in Delhi) को देरी से लागू किए जाने और इसके तहत किए जाने वाले उपायों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

 

बिना पूर्व अनुमति नहीं हटाए जा सकेंगे प्रदूषण घटाने के उपाय

Supreme Court ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वह बिना पूर्व अनुमति के प्रदूषण रोकने या कम करने के उपायों को हटाने या कम करने की अनुमति नहीं देगा। जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के तहत निवारक उपायों को लागू करने में सरकार के स्तर पर देरी हुई।

 

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कोर्ट ने पूछा- प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि रोकने के लिए क्या किया ?

वहीं इससे पहले सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली सरकार के वकील ने Supreme Court की पीठ को बताया था कि दिल्ली में ग्रैप का चरण 4 आज सोमवार से लागू हो गया है। इसके तहत भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर पीठ (Supreme Court) ने वकील से कहा कि जैसे ही एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचता है, चरण 4 लागू करना होता है। आप जीआरएपी के चरण 4 में देरी करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं ? कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि उसने प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

 

ग्रैप 4 के तहत निर्माण गतिविधियों पर भी अस्थाई रोक

बता दें ग्रैप 4 के तहत जारी आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन यानि एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन भी प्रतिबंध के दायरे में होंगे। इसके साथ ही राजमार्ग, सड़क, पुल और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर भी सरकार की ओर से अस्थाई रोक लगाई गई है।

 

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स्वाति मालीवाल ने सीएम आतिशी पर कसा तंज

वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली की आतिशी सरकार विरोधियों के सीधे निशाने पर आई हुई है। दिल्ली भाजपा की ओर से तो इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए ही जा रहे हैं। वहीं अब राज्यसभा सांसद और पूर्व में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकीं पूर्व आप नेता स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली सरकार पर तंज कसा। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली पूरी तरह गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े को जलाया जा रहा है। न पराली जलनी बंद हुई है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उठिए मुख्यमंत्री आतिशी, आज प्रेस कान्फ्रेंस नहीं करनी ?

 

सीएम आतिशी बोलीं- पंजाब में घट सकते हैं पराली जलाने के मामले तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं ?

वहीं इसके बाद दिल्ली सीएम आतिशी ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की जानकारी दी और अन्य राज्यों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। आतिशी ने कहा कि एमपी में 500 से अधिक पराली जलाने के मामले आ रहे हैं। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं, अगर पंजाब पराली जलाने का आंकड़े कम कर सकती है तो अन्य राज्य क्यों नहीं कम कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि राजनीति करना बंद करें।

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