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Grap-4 : दिल्ली में ग्रैप- 4 लागू , भारी वाहनों की पाबंदी के साथ 11वीं तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू

Grap-4 : दिल्ली में ग्रैप- 4 लागू , भारी वाहनों की पाबंदी के साथ 11वीं तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू

Grap-4 :  दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की वायु गुणवत्ता अब बेहद खतरनाक हो गई है, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह हो या शाम दिल्ली का मौसम (weather) समान रूप से धुंधला (Foggy) और जहरीला (poisonous) हो चुका है। प्रदूषण (pollution) का स्तर इतना बढ़ गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के करीब पहुंच गया है।

 

दिल्ली में वायु प्रदूषण
दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति (pollution situation) दिन-प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (The Air Quality Index) 441 के आसपास पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू करने का फैसला लिया है।


ग्रैप- 4 लागू
दिल्ली में लगातार प्रदूषण (Pollution) बढ़ता नजर आ रहा है जिसके चलते दिल्ली में ग्रैप-4 लागू किया गया है। इसी के साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति होगी। रविवार शाम सात बजे तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता और बिगड़ चुकी थी, जिससे हालात और गंभीर हो गए। इस चरण के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। जिसमें कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर सख्त प्रतिबंध लगाए ताकि वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिल सके। राजधानी का वायु प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इसका सीधा असर यातायात और आम जनजीवन पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।


CAQM के कड़े निर्देश

 

Grap-4 : दिल्ली में ग्रैप- 4 लागू , भारी वाहनों की पाबंदी के साथ 11वीं तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू

ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में अब ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और एनसीआर के विभिन्न निर्माण कार्यों, जैसे सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को आड-इवेन जैसी यातायात व्यवस्थाएं लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। बता दें कि सीएक्यूएम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को ग्रेप के चारों चरणों के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएक्यूएम ने यह भी कहा कि- दिल्ली सरकार और एनसीआर के संबंधित जिलों की राज्य सरकारें अगर चाहें तो वाहनों के पंजीकरण नंबर के आधार पर आड-ईवेन प्रणाली के तहत वाहन चलाने का निर्णय ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-जरूरी व्यावसायिक कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है और शैक्षणिक संस्थानों को बंद भी किया जा सकता है।

क्यों लागू होता है ग्रैप-4

आपको बता दें कि जब प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और औसत एक्यूआई 450 के पार चला जाता है, तो ग्रैप के चौथे चरण को लागू किया जाता है। इस चरण में प्रतिबंध सबसे सख्त होते हैं और प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए कड़े उपाय किए जाते हैं।

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