Delhi Pollution : आतिशी सरकार का बड़ा फैसला, वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर उठाया कदम
- Renuka
- November 16, 2024
Delhi Air Pollution : वायु प्रदूषण (pollution) के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi government) ने सरकारी दफ्तरों (government offices) की कार्य समय में बदलाव की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री (CM) आतिशी (Atishi) ने इस संबंध में अपने 'X' अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। इस नए आदेश के तहत दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब व्यस्त समय के दौरान अलग-अलग कार्य घंटे निर्धारित किए जाएंगे, ताकि यातायात (traffic) और वायु प्रदूषण (air pollution) को कम किया जा सके। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार का सख्त कदम
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (air pollution) को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने प्रदूषण (pollution) पर काबू पाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इन उपायों में सबसे प्रमुख कदम सरकारी दफ्तरों की कार्य समय में बदलाव और वाहनों पर प्रतिबंध लगाना है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग में अब परिवर्तन किया जाएगा, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए वाहनों (vehicles) की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए। इस बदलाव के परिणामस्वरूप अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के समय में अंतर होगा।
दफ्तरों की कार्य समय में बदलाव
नए आदेश के तहत दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों के लिए ऑफिस का समय अब सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों (employees) के लिए दफ्तर का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की भीड़ को कम करना, धूल और प्रदूषण स्तर में कमी लाना और पीक आवर के दौरान कामकाजी लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत देना है। इस पहल के तहत, अधिकतर कार्यालयों के समय में बदलाव करके वायु प्रदूषण और यातायात दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है।
सरकार का आदेश
दिल्ली में ग्रैप-III (Graded Response Action Plan-III) के तहत लागू किए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो। इस निर्णय से यातायात की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को कम समय में गंतव्य तक पहुँचने में मदद मिलेगी। साथ ही, सरकारी दफ्तरों की कार्य समय में भी बदलाव किया गया है।
प्रदूषण को लेकर कड़े नियम
सीएक्यूएम (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। इस आदेश के तहत, अब दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल संचालित चार पहिया वाहन (एलएमवी) की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) को यदि वे बीएस-III मानक या उससे नीचे के हैं, तो उन्हें दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी।
पर्यावरण मंत्री ने की घोषणा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री (Environment Minister) गोपाल राय (Gopal Rai) ने शुक्रवार को घोषणा की कि- सीएक्यूएम (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के निर्देशों के तहत दिल्ली में ग्रेप-III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-III) की पाबंदियां लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन पाबंदियों के सही क्रियान्वयन के लिए एक सशक्त निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जो किसी भी उल्लंघन को त्वरित रूप से पकड़ सकेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि- यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में निजी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।
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