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राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी, अब लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन पर मिलेगी कठोर सजा

राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी, अब लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन पर मिलेगी कठोर सजा

Conversion Law Implemented in Rajasthan: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जो आगामी विधानसभा सत्र में बिल के रूप में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बात की जानकारी दी। बैठक में राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई। धर्मांतरण बिल के कानून बनने के बाद प्रदेश में लव जिहाद और जबरन और बहला-फुसला कर किए गए धर्म परिवर्तन पर कठोर सजा दी जाएगी। हालांकि, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक में अनुपस्थित रहे।

 

धर्मांतरण पर 3 से साल तक की सजा
प्रेस कॉफ्रेंस में मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार शिकायत मिलती रहती है। इसके खिलाफ हम कानून बनाने जा रहे है। आज इसके प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। यदि कहीं भी लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन जैसी चीज सामने आती है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार ने 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है।


कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि लैंड कन्वर्जन रूल्स में संशोधन करते हुए एससी-एसटी वर्ग के काश्तकारों को राहत दी गई है, जिनके लिए कृषि भूमि के कन्वर्जन शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जैसलमेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर लेटरल सड़क के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किशनगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने के लिए निशुल्क जमीन आवंटित की गई है। साथ ही, मेट्रो रेल के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित की जाएगी, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव का कार्य करेगी।

 

देश के कई राज्यों में है धर्मांतरण कानून
मंत्री ने बताया कि राजस्थान से पहले कई राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू है। मंत्री ने बताया कि उत्तरप्रदेश में 2021 में, मध्यप्रेदश में 2021 में, उत्तराखंड में 2018 में धर्मांतरण कानून लाया गया था। इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, गुजरात में ही यह कानून है। मंत्री ने बताया कि उड़ीसा में सबसे पहले 1967 में धर्मांतरण कानून लाया गया था।

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