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चुनाव से पहले लालू परिवार को झटका: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप

चुनाव से पहले लालू परिवार को झटका: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप

आरजेडी के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की आज मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC स्कैम में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने IRCTC स्कैम में लालू-राबड़ी और कोर्ट ने लालू-राबड़ी और तेजस्वी को झटका देते हुए धारा 420 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। 

 

भ्रष्टाचार मामला आरोप में लालू यादव कोर्ट केस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था। टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ तय कर दिए हैं। लालू के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। लालू-तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया गया है। 

 

भ्रष्टाचार मामला लालू प्रसाद यादव जब साल 2004 से 2009 के बीच केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई गड़बड़ी से जुड़ा है। इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की ओर से दलील दी गई थी कि CBI के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है। इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 

 

लालू परिवार भ्रष्टाचार मामला केस राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत के जज विशाल गोगने इस मामले में सुनवाई की। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं, इसलिए अब इस मामले में तीनों पर मुकदमा चलेगा। 

 

लालू यादव परिवार कोर्ट केस भ्रष्टाचार मामला में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगी है। कोर्ट ने तय किए आरोप है उनमें IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) शामिल हैं। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा क्या आप अपना अपराध मानते हैं तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया है। लालू ने कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे।


कोर्ट का बड़ा फैसला में साजिश, पद के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात कही और यह भी जोड़ा कि सब कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ। कोर्ट ने कहा कि जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश थी। लालू यादव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया।

 

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