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Satyendra Jain : डेढ़ साल बाद आएंगे जेल से बाहर, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Satyendra Jain : डेढ़ साल बाद आएंगे जेल से बाहर, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Satyendra Jain : दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आज शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundring Case) में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Former Minister Satyendra Jain) को जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक 50 हजार रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इसके तहत वे देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। बता दें जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ऐसे में करीब डेढ़ साल बाद सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है।

 

ईडी ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने के आवेदन का किया विरोध

इससे पहले सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वहीं ईडी (ED) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनकी जमानत याचिका मंजूर न की जाए। बता दें ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।

 

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अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया को भी आबकारी नीति मामले में मिल चुकी जमानत

वहीं इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने आबकारी नीति में धन शोधन से जुड़े मामले में जमानत दे दी थी।

 

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