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UP Fasal Bima Yojana: 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, जानें पूरी प्रक्रिया और लाभ

UP Fasal Bima Yojana: 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, जानें पूरी प्रक्रिया और लाभ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने UP Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को खरीफ फसलों का बीमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई है।

 

किन फसलों का होगा बीमा?

इस योजना के अंतर्गत जिन खरीफ फसलों का बीमा कराया जा सकता है, उनमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल शामिल हैं। यह पहल PMFBY यूपी 2025 के तहत चलाई जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है।

 

प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा

PMFBY यूपी 2025 का उद्देश्य किसानों को सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और फसल बीमारियों जैसे संकटों से आर्थिक सुरक्षा देना है। अगर बुआई असफल हो जाती है या फसल खराब होती है, तो इस योजना के तहत किसान को उचित मुआवजा मिलता है।

 

बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज

बीमा कराने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • खतौनी
  • बैंक पासबुक
  • संबंधित फसल की जानकारी से जुड़े दस्तावेज

बीमा प्रक्रिया कैसे करें?

किसान बीमा पंजीकरण के लिए तीन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:

  • नजदीकी बैंक शाखा
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
  • ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं पंजीकरण

यह प्रक्रिया काफी सरल और किसान-हितैषी बनाई गई है। UP Fasal Bima Yojana में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है।

 

नुकसान की सूचना 72 घंटे में दें
अगर फसल को कोई भी नुकसान होता है, तो किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य है। सूचना देने के विकल्प हैं:

  • नजदीकी फसल बीमा केंद्र
  • कृषि विभाग
  • टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447

 

योजना की खास बातें

  • किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
  • बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी।
  • पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव है।
  • प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित होती है।

 

किसानों से अपील

राज्य सरकार ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे समय पर UP Fasal Bima Yojana का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत की फसलों को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए किसान 14447 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर सहायता ले सकते हैं।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves

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