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अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा पर SC का बड़ा बयान,कहा- पायलट को जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण

अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा पर SC का बड़ा बयान,कहा- पायलट को जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण

अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने अहमदाबाद विमान हादसा मामले में कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा जैसी गंभीर दुर्घटना में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में डीजीसीए और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है।

 

जानकारी के मुताबिक 12 जून को हुए अहमदाबाद विमान हादसा में लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। इसी के बाद दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने कहा कि हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट को दोषी बताना जल्दबाजी थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसे बयान से पायलट का परिवार पीड़ित होता है और यह जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा कर सकता है।

 

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता एनजीओ ‘सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन’ की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में न तो हादसे के कारण साफ बताए गए और न ही यह स्पष्ट किया गया कि भविष्य में ऐसे हादसों से कैसे बचा जाए। उनका कहना था कि रिपोर्ट में कई अहम तथ्य छुपाए गए हैं और सारा दोष पायलट पर डाल दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले पायलट विवाद को सार्वजनिक करना सही नहीं है।

 

सूत्रों के मुताबिक SC सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अगर कल को कहा जाए कि पायलट A जिम्मेदार है तो पायलट का परिवार और भी पीड़ा झेलेगा। इसलिए कोर्ट ने सरकार से केवल इस मुद्दे पर जवाब मांगा कि क्या जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का बयान था कि बिना पूरे तथ्यों के खुलासे के जांच को सार्वजनिक करना सही नहीं है।

 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि अहमदाबाद विमान हादसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच टीम बनाई जाए। साथ ही, हादसे से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स जैसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR), टेक्निकल एडवाइजरी और अन्य जरूरी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना था कि अगर जांच में जल्दबाजी में पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया तो हादसे की असली वजह सामने नहीं आ पाएगी।

 

सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। कोर्ट ने सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है ताकि यह तय हो सके कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो रही है या नहीं। इस बीच, SC का बड़ा फैसला यह था कि शुरुआती रिपोर्ट में पायलट को जिम्मेदार बताने वाली बात हटनी चाहिए थी क्योंकि यह हादसे की असली वजह जानने से पहले ही किसी एक को दोषी ठहराना है।

 

कुल मिलाकर, अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने साफ कर दिया है कि पायलट को जिम्मेदार ठहराना एक जल्दबाजी थी और अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान इस हादसे की सच्चाई सामने लाने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

 

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