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Electoral Bond Case : कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द की चुनावी बॉन्ड मामले की FIR, वित्त मंत्री को मिली बड़ी राहत

Electoral Bond Case : कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द की चुनावी बॉन्ड मामले की FIR, वित्त मंत्री को मिली बड़ी राहत

Nirmala Sitharaman Case :  चुनावी बॉन्ड से जुड़े एक मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कर्नाटक बीजेपी नेता नलीन कुमार कटील को हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिलने की जानकारी सामने आई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ धन उगाही और व्यापारिक संस्थाओं पर चुनावी बांड खरीदने के लिए दबाव डालने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सह-आरोपी थीं।


कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कटील की याचिका स्वीकार करते हुए मामला खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि- याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता के कारण कार्रवाई रद्द की जाती है।" यह एफआईआर बेंगलुरु के एक कार्यकर्ता आदर्श आर अय्यर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।


अदालत में क्या दी गई दलील?
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि- जबरन वसूली का मामला तभी दर्ज किया जा सकता है जब शिकायतकर्ता खुद पीड़ित हो और आरोपी को इससे लाभ प्राप्त हो। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि कई कॉरपोरेट और धनकुबेरों को करोड़ों रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए दबाव डाला गया, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी के पक्ष में भुनाया गया।
वहीं पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप जबरन वसूली का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क था कि जिस व्यक्ति से जबरन वसूली की गई, उसे भी इस अपराध से लाभ मिला। चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा देने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग की जांच बंद कर दी गई, जिससे उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में केवल आम लोगों को ही शिकायत दर्ज करानी चाहिए।


निर्मला सीतारमण नहीं थीं याचिकाकर्ता
इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों, बीजेपी पदाधिकारियों और अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता के जी राघवन ने बताया कि- अदालत ने याचिकाकर्ता नलिन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। हम कटील की ओर से यह याचिका दायर करने वाले थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि- निर्मला सीतारमण इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं थीं।


चुनावी बॉन्ड का मामला
बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपये के चंदे के लिए ईडी के दुरुपयोग के आरोप में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। यह मामला बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने में एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था। वहीं इस आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और पूर्व सांसद व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को राहत मिली है। यह आदेश जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने नलिन कुमार कटील द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, इस आदेश की विस्तृत प्रति अभी तक जारी नहीं की गई है।

 

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