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Half Lockdown in Delhi : कोरोना नहीं फिर भी दिल्ली में लॉकडाउन ! जानिए अब क्यों घर से काम करेंगे कर्मचारी

Half Lockdown in Delhi : कोरोना नहीं फिर भी दिल्ली में लॉकडाउन ! जानिए अब क्यों घर से काम करेंगे कर्मचारी

Half Lockdown in Delhi : दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज लगातार 5वें दिन भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई। ऐसे में स्कूलों के बाद अब सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टियां घोषित करने की नौबत आ गई है। दिल्ली की सरकार (Delhi Government) ने अब सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाने का आदेश जारी किया है। बाकी आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली में प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेप-4 (GRAP-4) पहले ही लागू किया जा चुका है। यहां स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया है। वहीं अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए आधे कर्मचारियों से घर के काम करने को कहा गया है।

 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Minister Gopal Rai) ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home in Delhi) लागू करने का निर्णय लिया है। 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम (Half Lockdown in Delhi) करेंगे। इसके इम्पलिमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कई गई।

 

गुरुग्राम में कॉर्पोरेट-निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को घर से काम की अनुमति दें- उपायुक्त

वहीं गुरुग्राम में भी बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने वर्क फॉर होम (Work From Home in Gurugram) के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इस एडवाइजरी में कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा गया है कि वे 50 फीसदी कर्मचारियों को अपने घर से ही काम करने की अनुमति दें। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की भौतिक उपस्थिति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

 

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक

गौरतलब है कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-4 लागू किया गया है। इसके तहत सबसे प्रमुख उपायों में (Half Lockdown in Delhi) दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को अपवाद के रूप में प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, एलएनजी, सीएनजी, बीएस-VI डीजल या इलेक्ट्रिक पावर जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी प्रतिबंधों से छूट दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यहां किन-किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 

ग्रैप-4 के तहत इन कामों पर रहेगी पाबंदी

  • दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले और सीएनजी- इलेक्ट्रिक ट्रकों को पाबंदी से छूट दी गई है।
  • दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
  • एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चौपहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि बीएस-6 श्रेणी के आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है।
  • एनसीआर में औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी। हालांकि दूध-डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
  • निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
  • केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट (Half Lockdown in Delhi) दे सकती है।
  • राज्य सरकारें स्कूल और कॉलेज को बंद (Half Lockdown in Delhi) करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।
  • डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध।

इसके अलावा अगर दिल्ली में लंबे समय तक वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार नहीं आता है, तो माना जा रहा है कि ऐसे में सरकार दिल्ली में ऑड-इवन (Odd-Evan in Delhi) को फिर से लागू कर सकती है।

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