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पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगाई रोक, सरकार को मिली बड़ी राहत

पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगाई रोक, सरकार को मिली बड़ी राहत

Bikaner House on Court: राजस्थान में बीकानेर हाउस को लेकर राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को जारी किए गए बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा। इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। यह फैसला आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान लिया गया, जो जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश (व्यावसायिक न्यायालय-02) के समक्ष हुई, जहां अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा पटियाला हाउस कोर्ट में उपस्थित हुए, जिन्हें कुर्की के आदेश जारी होने और पिछले सप्ताह आदेश चस्पा होने के तुरंत बाद इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। जबकि अगली सुनवाई अब जनवरी में होगी।

 

बीकानेर हाउस की कुर्की का दिया था आदेश
नोखा नगर पालिका को दिल्ली में स्थित बीकानेर भवन को लेकर राहत की खबर मिली है। बीकानेर भवन पर मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल का है। बता दें कि चार साल पहले नोखा नगर पालिका और एक कम्पनी इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 50 लाख रुपए के विवाद में कोर्ट ने भवन को 21 नवंबर को कुर्क करने के आदेश दिए थे। हालांकि अब नोखा नगर पालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि बीकानेर हाउस सरकार की संपत्ति है। सरकार की ओर से अगले सात दिन में कम्पनी को भुगतान कर दिया जाएगा।

 

50 लाख का भुगतान करने के लिए भी कहा था
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। यानी किसी भी किस्म की खरीद बिक्री, लीज, किराया या मालिकाना हक ट्रांसफर करने आदि पर रोक लगा दी गई थी। एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

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