
मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी, NIA कोर्ट ने कहा- सबूत नहीं मिले
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Manjushree
- July 31, 2025
मालेगांव ब्लास्ट केस में आज बड़ा फैसला सामने आया है। NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित मालेगांव केस में सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस 2025 में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। फैसले के बाद पूरे देश की निगाहें मालेगांव केस फैसला 2025 पर टिकी थीं।
2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके को लेकर चल रहे मालेगांव ब्लास्ट केस 2025 में आज NIA कोर्ट फैसला आया, जिसमें कहा गया कि सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित मालेगांव केस के मुख्य आरोपी माने जा रहे थे।
मालेगांव ब्लास्ट केस में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, लेकिन बाद में यह केस NIA कोर्ट में पहुंचा। अब 17 साल बाद मालेगांव केस फैसला 2025 के तहत सभी आरोपी बरी कर दिए गए।
मालेगांव ब्लास्ट 2025 केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी समेत सात आरोपी थे। कोर्ट ने माना कि NIA यह साबित नहीं कर पाई कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। मालेगांव ब्लास्ट केस कोर्ट फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि बाइक का चेसिस नंबर तक नहीं निकाला जा सका।
मालेगांव ब्लास्ट केस में जज ने यह भी कहा कि NIA कोर्ट फैसला इस आधार पर हुआ कि जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए चश्मदीदों ने अपने बयान बदल दिए। मालेगांव ब्लास्ट केस कोर्ट फैसला में कहा गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि किसने बम प्लांट किया और किसने बनाया।
फैसले में साफ कहा गया कि कर्नल पुरोहित मालेगांव केस में आरोपी रहे प्रसाद पुरोहित के खिलाफ बम बनाने या सप्लाई करने का कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही अभिनव भारत संगठन के पैसे आतंक गतिविधियों में इस्तेमाल होने के कोई प्रमाण मालेगांव ब्लास्ट केस में सामने नहीं आए।
मालेगांव केस फैसला 2025 के तहत कोर्ट ने बताया कि सबूतों का संग्रह ढंग से नहीं किया गया और घटनास्थल से साक्ष्य में मिलावट की आशंका जताई गई। मालेगांव ब्लास्ट आरोपी बरी करने की वजह कोर्ट ने यही बताई कि NIA के पास कोई ठोस तकनीकी या प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।
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Frequently Asked Questions:
Q1. मालेगांव ब्लास्ट केस में क्या फैसला सुनाया गया है?
Ans. NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि NIA आरोप साबित नहीं कर सकी।
Q2 . साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को क्यों बरी किया गया?
Ans. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। मोटरसाइकिल और बम से जुड़ा कनेक्शन साबित नहीं हुआ।
Q3 . मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA ने क्या सबूत पेश किए थे?
Ans. NIA ने बाइक, गवाहों और पैसों के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज दिए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अपर्याप्त माना।
Q4. मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कौन-कौन थे?
Ans. साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी सहित कुल सात आरोपी थे।
Q5 . मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने बरी करने का कारण क्या बताया?
Ans. सबूतों की कमी, गवाहों के बयान बदलना और तकनीकी कमियों की वजह से सभी आरोपी बरी किए गए।
Q6. मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने में कितना वक्त लगा?
Ans. यह केस 17 साल तक चला। फैसला पहले 8 मई को आना था, लेकिन कोर्ट ने 31 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा था।
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