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Flight Bomb Threat: एक ही दिन में 50 उड़ानों को बम की धमकियां

Flight Bomb Threat: एक ही दिन में 50 उड़ानों को बम की धमकियां

भारतीय एयरलाइन्स (Indian Airlines) द्वारा संचालित कम से कम 50 उड़ानों को 27 अक्टूबर को बम की धमकियाँ मिलीं। इंडिगो को 18 उड़ानों और विस्तारा को 17 उड़ानों के लिए धमकियाँ मिलीं। अकासा एयर ने कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिले और गहन निरीक्षण के बाद सभी विमानों को परिचालन के लिए छोड़ दिया गया। पिछले 14 दिनों में भारतीय एयरलाइन्स द्वारा संचालित 350 से अधिक उड़ानों को बम की झूठी धमकियाँ मिली हैं। ज़्यादातर धमकियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए दी गईं।

उड्डयन मंत्री ने कहा दोषियो को छोड़ा नहीं जायेगा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने 27 अक्टूबर को कहा कि केंद्र सरकार (Central government) उन अपराधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है, जो बम की झूठी धमकियों का सहारा लेते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इन फर्जी धमकियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, कानून प्रवर्तन शाखाओं और खुफिया ब्यूरो से सहायता लेने के अलावा, केंद्र सरकार दो नागरिक उड्डयन कानूनों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

“हम इन्हें रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (International Agencies), कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया ब्यूरो से भी सहायता ले रहे हैं। हम दो नागरिक उड्डयन कानूनों में बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों का सहारा लेने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। हम ऐसे लोगों को उड़ान भरने से रोकने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। हम आने वाले दिनों में इसकी घोषणा करेंगे, ”उन्होंने विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा की दो उड़ानों का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद मीडियाकर्मियों से कहा। नायडू ने आगे कहा कि इन फर्जी धमकियों की जांच गंभीरता से चल रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social media platforms) ‘एक्स’ का भी सहयोग मांगा जा रहा है।

एयरलाइनों को बम की धमकियों की पृष्ठभूमि में, आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उचित परिश्रम के दायित्वों का पालन करने और आईटी (IT) नियमों के तहत निर्धारित सख्त समयसीमा के भीतर गलत सूचनाओं तक पहुंच को तुरंत हटाने या अक्षम करने के लिए कहा है।

सरकार ने कहा कि ऐसी सामग्री को हटाने के अलावा, सोशल मीडिया मध्यस्थों के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के तहत अतिरिक्त दायित्व हैं। इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए विशिष्ट अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल है, विशेष रूप से वे जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं। 

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