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Supreme Court Verdict on Private Property : SC ने पलटा 46 साल पुराना निर्णय, निजी संपत्तियों के अधिग्रहण पर दिया ऐतिहासिक फैसला

Supreme Court Verdict on Private Property : SC ने पलटा 46 साल पुराना निर्णय, निजी संपत्तियों के अधिग्रहण पर दिया ऐतिहासिक फैसला

Supreme Court Verdict on Private Property : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) आगामी 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। 8 नवंबर को उनका आखिरी कार्य दिवस होगा। ऐसे में वे लगातार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं। आज भी सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजी संपत्तियों का जनहित में सरकार की ओर से अधिग्रहण (Acquisition of Private Properties) किए जाने से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया। मामले पर संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench) ने 7-2 के बहुमत से अपना फैसला दिया। फैसले से जस्टिस बीवी नागरत्ना जहां आंशिक रूप से असहमत नजर आईं, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया संविधान पीठ के फैसले से पूरी तरह असहमत दिखे।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुच्छेद 39(बी) के तहत हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानी जा सकती

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। 3 हिस्सों के फैसले में संविधान पीठ ने कहा कि निजी संपत्ति किसी समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास हो, वह समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो।

 

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1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दिया था निजी संपत्तियों के अधिग्रहण का फैसला

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के 46 साल पुराने उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कहा गया था कि सरकार आमजन की भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अधिगृहित कर सकती है। फैसले में कहा गया कि सरकार के निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकने की बात कहने वाला पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि मौजूदा फैसले के तहत निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अब सरकार द्वारा अधिगृहित नहीं किया जा सकेगा।

 

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