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Air Pollution in Delhi : दिवाली पर आतिशबाजी ने बढ़ाया दिल्ली में वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Air Pollution in Delhi : दिवाली पर आतिशबाजी ने बढ़ाया दिल्ली में वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Air Pollution in Delhi : दिल्ली के लोग पहले ही जहरीली हवा से परेशान हैं। वहीं दिवाली पर कई गई आतिशबाजी (Diwali Fireworks) से यह हवा और जहरीली हो गई और लोगों का सांस ले पाना भी दूभर हो गया। हालांकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये प्रयास नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। ऐसे में इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अखबारों में इस तरह की व्यापक खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध को दिल्ली में ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तुरंत जवाब देने को कहा है।

 

पटाखों पर प्रतिबंध के लिए उठाए गए निर्देशों पर हलफनामा दाखिल करें दिल्ली पुलिस आयुक्त- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त (Delhi Police Commissioner) से दिवाली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर बताएं कि वे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि अगले साल ऐसा न हो। इसमें हरियाणा (Haryana) और पंजाब (Punjab) की सरकारों से अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान पराली जलाने (Stubble Burning) की घटनाओं की संख्या बताते हुए हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया है।

 

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पटाखों पर प्रतिबंध ठीक तरह से नहीं किया लागू

वहीं दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर वकील एचएस फुल्का ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर प्रतिबंध को ठीक तरह से लागू नहीं किए जाने को बेहद गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि यह प्रतिबंध क्यों लागू नहीं किया गया। गौरतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगामी 11 नवंबर को सुनवाई करेगा।

 

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