Income Tax Saving Tips : ये तरीके आजमाएंगे तो आपकी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स
- Neha Nirala
- December 16, 2024
Income Tax Saving Tips : आज हर कोई पैसा कमाना चाहता है, वहीं कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, इसके लिए लोग कई बार एक से ज्यादा सोर्सेज से भी कमाई करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही इनकम पर टैक्स (Tax on Income) चुकाने की भी चिंता सताती है। इनकम का एक जरूरी हिस्सा मजबूरी में इनकम टैक्स (Income Tax) के नाम पर देना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इनकम तो बढ़े, लेकिन आपको ज्यादा टैक्स न देना पड़े, तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जरूरी बातें बताएंगे, जिससे आप टैक्स बचा (Tax Saving Tips) सकेंगे।
कई माध्यम से हुई इनकम पर नहीं देना पड़ता टैक्स
आपको शायद ये जानकारी न हो, लेकिन आयकर कानून (Income Tax Law) के सेक्शन 10(2) के तहत अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF) से मिली रकम या विरासत में मिली किसी भी तरह की संपत्ति पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free Property) होती है। यानि ऐसी रकम या संपत्ति पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा भी इनकम के कुछ ऐसे माध्यम हैं, जहां से अगर आप आय प्राप्त करते हैं, तो आपको उस पर इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना पड़ता है।
खेती से करें कमाई, नहीं देना होगा इनकम टैक्स
खेती से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग (Profit Sharing) के तौर पर मिली राशि टैक्स फ्री होती है क्योंकि कंपनी पहले ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है। टैक्स छूट (Tax Saving) सिर्फ प्रॉफिट पर होती है। वहीं आपके कुछ इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं होता।
वॉलेंटियरी रिटायरमेंट लेने के भी हैं अपने फायदे
सरकारी कर्मचारी अगर वास्तविक रिटायरमेंट के पहले वॉलेंटियरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो इस राशि पर 5 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री (Tax Free Income) होती है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ये फायदा नहीं मिलता है।
वसीयत में मिली प्रॉपर्टी-कैश पर नहीं देना होगा टैक्स
इसके अलावा अगर आपको आपके माता-पिता या परिवारिक विरासत में कोई प्रॉपर्टी, जेवर या कैश मिला है, तो आपको उस पर भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। वसीयत में मिलने वाली प्रॉपर्टी, कैश पर भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके माता-पिता टैक्सपेयर हैं और उनसे मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहते हैं, तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा।
खास रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट तो नहीं देना होता कोई इनकम टैक्स
इसी तरह परिजनों की तरफ से शादी में मिले गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि इसकी सीमा निर्धारित है। इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत टैक्सपेयर्स को मिले गिफ्ट्स पर टैक्स चुकाना होता है। लेकिन शादी और दोस्तों-रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट (Income Tax on Gifts) पर कोई टैक्स नहीं लगता। इन गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट शादी के दिन या फिर उसके आस-पास ही दिए होने चाहिए। वहीं अगर शादी में गिफ्ट कुछ खास रिश्तेदारों से मिले हैं, तो फिर चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, उन पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। पति-पत्नी से मिला गिफ्ट, भाई-बहन से मिला गिफ्ट, मां-बाप के भाई या बहन से मिले गिफ्ट, विरासत या वसीयत में मिली प्रॉपर्टी। इसी तरह सेक्शन 10 (23C) के तहत किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट भी इनकम टैक्स (Income Tax) से फ्री रहता है।
एनआरआई को मिलती है ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट
इसके अलावा अगर आप NRI हैं, तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल खाते पर मिलने वाले ब्याज पर आपको भारत में इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इसी तरह NRE FD और बचत खाता दोनों तरह के खातों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में नहीं आता।
यानि अगर आप आपकी इनकम पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो अपनी इनकम के लिए इन सोर्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको इनकम टैक्स में काफी बचत होगी।
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