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हाई कोर्ट का तुर्किए की कंपनी सेलेबी पर बड़ा फैसला

हाई कोर्ट का तुर्किए की कंपनी सेलेबी पर बड़ा फैसला

तुर्किए की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का यह फैसला 'राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में' लिया गया है, इसलिए इसमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता।

 

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने भारत में काम कर रही तुर्किए की इस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया था। यह कंपनी देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल की सेवाएं देती है। सरकार ने इस कंपनी पर सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरे का अंदेशा जताया था।

 

सेलेबी कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उसे इस फैसले से पहले अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। कंपनी ने कहा कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार की बात को ज्यादा अहमियत देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता।

 

भारत सरकार की ओर से बताया गया कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात और सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह कदम उठाना जरूरी था। गृह मंत्रालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने साफ कहा कि सेलेबी जैसी कंपनियों की सेवाएं जारी रखना देश की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

 

आपको बता दें कि सेलेबी पिछले 15 साल से भारत में काम कर रही थी और करीब 10,000 कर्मचारियों को रोजगार दे रही थी। कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत 9 हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं दे रही थी। लेकिन अब उसके सभी ऑपरेशन्स पर रोक लग चुकी है।

 

BCAS ने अपने आदेश में कहा था कि सेलेबी को मिली सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि सेलेबी को भारत में दोबारा काम करने की मंजूरी मिलना मुश्किल है। यह फैसला भारत की सुरक्षा नीति के तहत लिया गया एक सख्त लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है।

 

 

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