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CJI पद से रिटायर हुए 8 महीने, अब भी नहीं खाली किया आधिकारिक आवास

CJI पद से रिटायर हुए 8 महीने, अब भी नहीं खाली किया आधिकारिक आवास

पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में हलचल मचा दी है। सेवानिवृत्त हुए 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन चंद्रचूड़ अब भी सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक बंगले, 5 कृष्ण मेनन मार्ग में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

 

चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने पद से रिटायर हुए थे। कार्यकाल के दौरान उन्हें सीजेआई के आधिकारिक निवास के रूप में 5 कृष्ण मेनन मार्ग का बंगला आवंटित किया गया था, जो टाइप-8 कैटेगरी में आता है। रिटायरमेंट के बाद नियमों के मुताबिक उन्हें टाइप-7 बंगला अस्थायी रूप से दिया गया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से 30 अप्रैल 2025 तक पुराने बंगले में रहने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। इसके बाद भी जब वह नहीं हटे, तो मौजूदा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक और मौका देते हुए 31 मई तक वहां रहने की अनुमति दी।

 

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अब 31 मई भी बीत चुका है, लेकिन पूर्व CJI अभी तक बंगले में ही रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि नियमों के अनुसार कोई भी पूर्व अधिकारी इतने लंबे समय तक सरकारी बंगले पर कब्जा नहीं रख सकता। इससे नए जजों को आवास देने में कठिनाई हो रही है।

 

गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रचूड़ के बाद चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना और वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सीजेआई के उसी बंगले में रहने के बजाय दूसरे आवासों को चुना, जिससे चंद्रचूड़ को वहां अधिक समय तक रहने का अवसर मिला। लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि और देर नहीं की जा सकती।

 

यह मुद्दा सिर्फ एक बंगले का नहीं, बल्कि सिस्टम में नियमों के पालन का भी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और क्या पूर्व CJI खुद ही बंगला खाली करने का कदम उठाते हैं या फिर इस पर कोई और विवाद खड़ा होता है।

 
 
 
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