
Jaunpur Atala Masjid : जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को होगी सुनवाई
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Renuka
- December 7, 2024
Allahabad High Court : जिला जज ने 12 अगस्त, 2024 को आदेश जारी करते हुए जौनपुर जिला कोर्ट में दायर मुकदमे की वैधता (पोषणीयता) को स्वीकार किया था। अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का मुकदमा जारी रहेगा।
अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर के मंदिर-मस्जिद विवाद ने भी कानूनी मोड़ ले लिया है और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़ा विवाद की अब कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया है। इस सुनवाई में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा कर रहा है।
कोर्ट में होगी सुनवाई
अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर में भी मंदिर-मस्जिद विवाद ने कानूनी रूप ले लिया है, और यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद की सुनवाई 9 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी। इस सुनवाई के दौरान स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में कोर्ट को मुख्य रूप से यह निर्णय लेना है कि जौनपुर कोर्ट में दाखिल उस मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है, जिसमें मस्जिद को मंदिर बताकर वहां पूजा-अर्चना का अधिकार मांगा गया है।
विपक्षी पक्ष ने दाखिल की याचिका
अटाला मस्जिद के वक्फ ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, और इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ में होगी। जौनपुर के जिला जज ने 12 अगस्त, 2024 को अपने फैसले में यह कहा था कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का मुकदमा जारी रहेगा। इससे पहले, 29 मई को जौनपुर जिला न्यायालय के सिविल जज ने मुकदमा दर्ज कर उसकी सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था।
मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह निर्णय लेना है कि जौनपुर की अदालत में मस्जिद को मंदिर बताकर वहां पूजा-अर्चना का अधिकार दिए जाने के लिए दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है या नहीं। कोर्ट को इस मामले की वैधता (पोषणीयता) पर अपना फैसला सुनाना है। यह याचिका अटाला मस्जिद के वक्फ की ओर से दायर की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी।
अटला देवी का मंदिर होने का दावा
बता दें कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इस साल जौनपुर जिला कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दावा किया था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद को एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया है। उनके अनुसार मस्जिद जिस स्थान पर स्थित है, वहां पहले अटला देवी का मंदिर था, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था।
हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग
कुछ दशकों बाद, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद उस स्थान पर स्थित मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसोसिएशन के वकील धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, जौनपुर जिला कोर्ट में दायर मुकदमे में यह मांग की गई है कि विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी जाए।
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