Gautam Adani : अडानी ग्रुप को लगा बड़ा झटका, केरल पीठ का फैसला- सर्विस पर करना होगा GST भुगतान
- Renuka
- November 11, 2024
Gautam Adani : देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी (industrialist Gautam Adani) को केरल (Kerala) से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी कंपनी अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (Thiruvananthapuram International Airport Limited) को अब तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह निर्णय जीएसटी (GST) अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) की केरल पीठ ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में लिया है।
केरल पीठ का बड़ा फैसला
जानकारी के मुताबिक- जीएसटी (GST) अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की केरल (Kerala) पीठ ने एक फैसला सुनाया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि- भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के बीच हुआ रियायत-संबंधी समझौता 'व्यापार का हस्तांतरण' नहीं है, बल्कि यह सेवाओं की आपूर्ति का मामला है। इसलिए अब इस समझौते पर जीएसटी (GST) लागू होगा।
अडानी कंपनी को बड़ा झटका
विमान पत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) ने अपने आवेदन में एएआर के सामने यह जानकारी दी है कि- उसने अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में एक रियायत समझौता किया है। इस मामले में एएआई ने एएआर से कई सवालों के स्पष्ट उत्तर मांगे थे। अब इस फैसले के तहत इस समझौते पर जीएसटी लागू की जाएगी । यह निर्णय केरल एएआर का उन पिछले फैसलों से अलग है, जो राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में दिए गए थे। जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के हस्तांतरण के मामलों में राजस्थान और गुजरात अपीलीय प्राधिकरण ने जीएसटी से छूट दी थी। जबकि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में उत्तर प्रदेश एएआर ने भी इसी प्रकार का आदेश दिया था।
सर्विस पर देनी होगी GST
विमान पत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) ने एएआर के सामने अपने आवेदन में बताया कि- उसने 50 साल के लिए अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए एक रियायत समझौता किया है। इस समझौते को लेकर एएआई ने एएआर से कई सवाल पूछे थे, जिनमें मुख्य रूप से यह था कि क्या इस समझौते में 'व्यवसाय का हस्तांतरण' शामिल है। और क्या इस प्रकार के हस्तांतरण पर जीएसटी छूट मिलेगी। एएआर ने 10 जनवरी को अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि रियायतकर्ता आवेदक द्वारा हवाई अड्डे के विकास की सेवा की आपूर्ति की जा रही है। और इसलिए इस पर जीएसटी (GST) लागू होगा। और अब इस कंपनी को जीएसटी का भुगतान करना होगा।
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