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Udaipur Crime : मासूम से दुष्कर्म-हत्या मामले में कमलेश को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, माता-पिता को भी मिली सजा

Udaipur Crime : मासूम से दुष्कर्म-हत्या मामले में कमलेश को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, माता-पिता को भी मिली सजा

Udaipur Crime : उदयपुर में एक मासूम से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या करने के मामले में करीब डेढ़ साल बाद जिले की पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी कमलेश को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 363, 366, 376(2) (एन), 302 और पॉक्सो एक्ट 2012 (POCSO Act 2012) की धारा 6 में कोर्ट ने कमलेश को दोषी पाया। इसी के आधार पर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई।

 

कमलेश के माता-पिता को सबूत मिटाने के आरोप में पाया दोषी

यही नहीं मामले में सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए कोर्ट ने आरोपी के माता-पिता को भी मामले में सह-आरोपी माना। ऐसे में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत कोर्ट ने दोषी पाया।

 

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मार्च 2023 का है मामला

बता दें उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र का 29 मार्च 2023 का ये मामला है। इसमें दोषी कमलेश ने पहले मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव के टुकड़े कर बोरे में भरकर छिपा दिया था। वहीं उसके माता-पिता ने मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की थी। पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आज तीनों दोषियों को सजा सुनाई।

 

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