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स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने दी मंजूरी

स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने दी मंजूरी

पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट, 2024 के अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

 

यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई अच्छी प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम खेल संघों द्वारा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में किसी विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, खातों का रखरखाव अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पंजाब सरकार के खेल निदेशक को उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमों/खिलाड़ियों का चयन करेगी।

 

खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समिति का गठन किया जाएगा

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न समिति अधिसूचित की जाएगी, जिसमें खेल संघों की कार्यकारी समितियों से तीन महिला और दो पुरुष सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रबंध सचिव द्वारा राज्य स्तर पर पांच सदस्यीय समिति अधिसूचित की जाएगी, जिसमें राज्य खेल संघों की कार्यकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये समितियां किसी भी घटना का स्वतः संज्ञान ले सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के अनुसार, सभी संघ खेल गतिविधियों जैसे शिविर, लीग और प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे हर साल 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा। 

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