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मुंबई की अदालत ने यूट्यूब के खिलाफ जारी किया नोटिस, मुसीबत में सुंदर पिचाई

मुंबई की अदालत ने यूट्यूब के खिलाफ जारी किया नोटिस, मुसीबत में सुंदर पिचाई

दुनियाभर में इस्तेमाल किये जाने वाले गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai ) के सामने मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल मुंबई की एक अदालत ने गूगल सीईओ को एक नोटिस जारी किया है। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेफॉर्म यूट्यूब (YouTube) के एक वीडियो पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस YouTube द्वारा ध्यान फाउंडेशन और उसके फाउंडर योगी अश्विनी को निशाना बनाने वाले एक अपमानजनक वीडियो को न हटाने के कारण जारी किया गया है।

 

क्यों भेजा गया नोटिस?
आपको बता दें की ध्यान फाउंडेशन और इसके संस्थापक योगी अश्विनी को निशाना बनाने वाले कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को हटाने कोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी किया था। यूट्यूब की तरफ से उसकी पालना नहीं हुई। जिसके चलते सुंदर पिचाई को इस नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान फाउंडेशन ने गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के खिलाफ जो केस फाइल कर रखा है, इसकी अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी। एनजीओ ने कहा कि गूगल ने जानबूझकर वीडियो को नहीं हटाया, जिसमें झूठे आरोप थे जो इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे थे।

 

सुंदर पिचाई क्यों जारी हुआ नोटिस
वीडियो हटाने के आदेश के बावजूद ‘पाखंडी बाबा की करतूत’ वाले टाइटल से बना वीडियो भारत के बाहर दूसरे देशों में अभी भी देखा जा सकता है। इसको हटाने को लेकर कोर्ट की तरफ से पहले नोटिस जारी किया गया था लेकिन कोर्ट की बात की अवमानना करने पर कोर्ट ने सुंदर पिचाई के खिलाफ कदम उठाया।

 

अदालत ने क्या कहा
हालांकि, कोर्ट ने YouTube की आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटी अधिनियम क्रिमिनल कोर्ट्स को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो क्रिमिनल कोर्ट को इस तरह के मामले सुनने से रोकता हो। अवमानना मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2024 को होगी।

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