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यूपी के किसानों को करना होगा बस ये छोटा सा काम, चुटकियों में डबल होगी इनकम

यूपी के किसानों को करना होगा बस ये छोटा सा काम, चुटकियों में डबल होगी इनकम

Yogi Government's Big Decision for Farmers : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath Government) के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब यूपी के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल यूपी के किसान अगर कृषि उपकरण (Farming Tolls) खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, तो योगी सरकार की ओर से चलाई जा रही एक नई योजना उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) देगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत किसान कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और छोटे गोदाम बनाने के लिए सरकार से अनुदान ले सकेंगे।

 

एक परिवार को अधिकतम 2 कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

एक किसान परिवार से पति या पत्नी में से किसी एक के नाम पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अलावा आवेदक को ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर को छोड़कर अन्य किसी कृषि उपकरण के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा। वहीं खेती में काम आने वाले सभी कृषि उपकरणों पर अधिकतम अधिकतम 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40% और फार्म मशीनरी बैंक पर कीमत का अधिकतम 80% तक अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉन्ड भी भरकर देना होगा। योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए किसान, स्वयं सहायता समूह (SHGs), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और कृषि विभाग से संबंधित हों और एफपीओ (FPO) लाभार्थी होंगे. थ्रेसिंग फ्लोर के लिए समूह लाभार्थी होंगे, जबकि छोटे गोदाम के लिए किसान व्यक्तिगत रूप से भी अनुदान का लाभ ले सकेंगे।

 

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन

इसके लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान के लिए बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने से पहले विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP पाने का विकल्प होगा। अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर OTP पाने के लिए आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का विकल्प दिया जाएगा।

 

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कृषि यंत्र की खरीद से 10 दिन में जमा करवाना होगा बिल

आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर पर अपना या अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। वेरिफिकेशन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी। 10 हजार रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर खुद बुकिंग कर सकेगा और कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तारीख से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं अगर किसान ने निर्धारित अवधि में यंत्र खरीद का बिल अपलोड नहीं किया, तो उसका आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएगा। इसके लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर सकेंगे।

 

किसानों को ऑनलाइन जमा करवानी होगी बुकिंग रकम

आवेदन के समय ही किसान को निर्धारित बुकिंग रकम ऑनलाइन जमा करनी होगी, जो कि हर कृषि उपकरण के हिसाब से अलग-अलग होगी। वहीं अगर किसी किसान का आवेदन स्वीकार नहीं होता है, तो उसे ये रकम रिफंड कर दी जाएगी। 10,001 रुपए से 1,00,000 रुपए तक अनुदान के लिए कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग रकम 2,500 रुपए होगी। 1,00,000 रुपए से ज्यादा के अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग रकम 5,000 रुपए होगी।

 

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