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राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 पर लगी रोक हटाई

सूचना सहायक भर्ती 2023 (Information Assistant Recruitment 2023) को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। साथ ही अदालत ने विवादित प्रश्न-उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं । यह फैसला जस्टिस सुदेश बंसल(Justice Sudesh Bansal) ने उस समय सुनाया, जब वे बबीता बाई बैरवा (Babita Bai Bairwa) और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक अदालत (court) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वह विषय के एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) नहीं हो सकते और यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ अंतिम आंसर की (answer key) से असहमति जताई है। बतादे कि अंतिम आंसर की जारी करने से पहले सभी प्रश्नों का परीक्षण विषय एक्सपर्ट कराया गया था. ऐसे में नई विशेषज्ञ कमेटी गठित करने की मांग बेकार है ।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves 

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