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सुप्रीम कोर्ट में अब कर्मचारियों की भर्ती में OBC Reservation और SC ST Reservation लागू

सुप्रीम कोर्ट में अब कर्मचारियों की भर्ती में OBC Reservation और SC ST Reservation लागू

सुप्रीम कोर्ट ने OBC Reservation और SC ST आरक्षण (SC ST Reservation) की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी स्टाफ भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार के आरक्षण नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब कोर्ट के रजिस्ट्रार, कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट अटेंडेंट, लाइब्रेरियन जैसे पदों पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

 

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा शर्तें और आचरण) नियम, 1961 में संशोधन किया है। यह बदलाव 3 जुलाई को जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 146 (2) के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन की घोषणा की।

 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण व्यवस्था केवल कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों पर लागू होगी। इसका जजों की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है।

 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2025 से SC ST आरक्षण (SC ST Reservation) के तहत अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण लागू कर दिया था। यह व्यवस्था सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों दोनों में प्रभावी होगी। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा 2 जुलाई 1997 को जारी सर्कुलर के आधार पर किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल बाद अब जाकर लागू किया है।

 

अब जब OBC आरक्षण (OBC Reservation) को भी शामिल कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की भर्ती व्यवस्था और अधिक समावेशी हो गई है। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे देश के वंचित वर्गों को न्याय प्रणाली का हिस्सा बनने का बेहतर अवसर मिलेगा।

 

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