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शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone) को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शाहरुख खान दीपिका पादुकोण केस में FIR पर रोक लगाई है। यह मामला हुंडई कार के विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप था। अदालत ने कहा कि FIR में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

 

भरतपुर में दर्ज FIR में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण के साथ-साथ कंपनी के छह अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। शिकायत में दावा किया गया था कि कार में खराबी के कारण स्थानीय ग्राहक कीर्ति सिंह को आर्थिक नुकसान हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone) के विज्ञापनों ने उनके खरीदने के फैसले को प्रभावित किया। कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण केवल ब्रांड एम्बेसडर हैं और निर्माण या गुणवत्ता की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं आती।

 

शाहरुख-दीपिका के वकीलों का बचाव

 

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि अभिनेता का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने FIR रद्द करने की मांग की और बताया कि विज्ञापन का मतलब निर्माण मानकों की जिम्मेदारी नहीं है। वहीं दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone) के वकील माधव मित्रा ने कहा कि दीपिका का काम केवल प्रचार तक सीमित था और उनके खिलाफ कोई आधार नहीं है। अदालत ने FIR पर तुरंत रोक लगाई और दोनों बॉलीवुड स्टार्स सहित सभी आरोपियों को राहत दी।

 

मामला कैसे बढ़ा

 

जानकारी के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में कीर्ति सिंह ने दावा किया कि उनकी खरीदी गई हुंडई अलकाजर कार में तकनीकी खराबी थी और इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। FIR में आरोप लगाया गया कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के विज्ञापन ने खरीदार को गुमराह किया। हालांकि, बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने गाड़ी लगभग तीन साल तक इस्तेमाल की थी और 67,000 किलोमीटर चला चुके थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपभोक्ता को इस मामले में उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए था।

 

अदालत ने कहा FIR में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं

 

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल ने FIR में कोई तथ्यात्मक आधार न होने के कारण शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अंतरिम राहत दी। अदालत ने FIR पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस आदेश के बाद दोनों बॉलीवुड स्टार्स को कानूनी तौर पर राहत मिली है और FIR के आरोपों से बरी कर दिया गया है।

 

शाहरुख और दीपिका के ब्रांड एम्बेसडर होने का महत्व

 

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) लंबे समय से हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि दीपिका पादुकोण दिसंबर 2023 से कंपनी के साथ जुड़ी हैं। दोनों ने पिछले साल भी हुंडई के विज्ञापन में साथ काम किया था। कोर्ट के आदेश के बाद शाहरुख खान दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone) केस में बॉलीवुड स्टार्स की छवि को कोई नुकसान नहीं होगा। FIR रोकने के फैसले के बाद दोनों स्टार्स के फैंस और बॉलीवुड जगत में राहत की लहर है।

 

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