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Maharashtra News : महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त, शिंदे ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

Maharashtra News : महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त, शिंदे ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

Maharashtra CM :   महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी आज समाप्त हो रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी महायुति को भारी जीत मिली है, लेकिन सोमवार, 25 नवंबर की शाम तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी- अजित पवार गुट) ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया है। बीजेपी और एनसीपी जहां देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं शिवसेना अपने नेता एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की इच्छुक है।


महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े सूत्रों के अनुसार नई सरकार का गठन या नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 26 नवंबर से पहले अनिवार्य नहीं है। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि- यह धारणा गलत है कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य में स्वचालित रूप से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर तक नई सरकार बनाने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है।

शिंदे ने अपने पद से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके साथ ही उनके पूरे मंत्रीमंडल ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें अगले सरकार के गठन तक अपना पद बरकरार रखने को कहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही चर्चा भी समाप्त हो गई है। अब यह माना जा रहा है कि मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद, नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज ही की जाएगी।

मुख्यमंत्री पद को लेकर उठ रहे सवाल
अब एक अहम सवाल उठ रहा है कि यदि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या नई सरकार को उसी दिन से पहले शपथ लेनी होगी? यदि ऐसा नहीं होता, तो राज्य में क्या स्थिति होगी? और अगर महायुति 26 नवंबर तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं कर पाती है, तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा?
सूत्रों के अनुसार- महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। संविधान में यह निर्धारित नहीं है कि नई सरकार को विशेष रूप से 26 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण करनी होगी। हालांकि, अगर महायुति मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बना पाती, तो राज्यपाल के पास संविधानिक रूप से सरकार गठन के लिए अतिरिक्त समय देने की शक्ति है, और वह इस मामले में फैसला ले सकते हैं।

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