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GST :  जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत होगी कम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सूचना

GST : जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत होगी कम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सूचना

Nirmala Sitharaman :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों में कटौती की सिफारिश करती है, तो पॉलिसीधारकों के लिए बीमा की लागत में कमी आ सकती है। बता दें कि लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि- जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर को अपनी बैठक में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) गठित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने आगे कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा का मामला अभी भी जीओएम के समक्ष लंबित है।


GST परिषद का बैठक
जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर 2023 को अपनी बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों की समीक्षा करने के लिए एक मंत्री-समूह (GoM) का गठन किया। इस समूह की पहली बैठक 19 अक्टूबर को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। मंत्री-समूह ने वरिष्ठ नागरिकों और टर्म लाइफ बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी छूट देने की सिफारिश की। इसके अलावा, 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक कवर वाली पॉलिसियों पर 18% जीएसटी बनाए रखने की संभावना जताई गई है।


बीमा लागत होगी कम
बता दें कि सीतारमण ने कहा -जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों में संशोधन का मामला वर्तमान में जीओएम के पास है।" उन्होंने यह भी बताया कि यदि जीएसटी परिषद जीएसटी दर में कमी का सुझाव देती है, तो इसका अनुमान है कि कम जीएसटी के परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों के लिए बीमा लागत में गिरावट होगी।


सीतारमण ने दिया सुझाव
जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कमी से स्वास्थ्य सेवा को और अधिक निष्पक्ष बनाने में मदद मिलेगी, तो सीतारमण ने जवाब दिया। इसके बाद, जब उनसे यह पूछा गया कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि बीमा कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ाकर लाभ न उठाएं और जीएसटी में किसी भी कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के कारण बीमा की लागत कम होगी।
साथ ही सीतारमण ने कहा कि- चूंकि जीएसटी दरें बीमा प्रीमियम पर अतिरिक्त रूप से लागू होती हैं, इसलिए जीएसटी में कमी से पॉलिसीधारकों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से, प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां कई बीमा कंपनियां मौजूद हैं, वहां बीमा की लागत में कमी आएगी और इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंच सकता है।

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