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Devendra Fadnavis को हाई कोर्ट से राहत, चुनाव याचिका खारिज

Devendra Fadnavis को हाई कोर्ट से राहत, चुनाव याचिका खारिज

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे द्वारा उनकी 2024 की विधानसभा चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से फडणवीस की जीत को अवैध करार देने की मांग के साथ दायर की गई थी।

 

प्रफुल्ल गुडाधे ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और उन्होंने अदालत से परिणाम को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करते समय अदालत में उपस्थिति नहीं दर्ज कराई थी।

 

गुडाधे के वकील पवन दाहात ने बताया कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपील की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है।

 

इस चुनाव में Devendra Fadnavis ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडाधे को 39,710 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। फडणवीस को कुल 1,29,401 वोट मिले, जबकि गुडाधे को 89,691 वोट मिले। वहीं, वीबीए के उम्मीदवार विनय भांगे को मात्र 2,728 वोट मिले थे।

 

देवेंद्र फडणवीस 1999 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने पहली बार नागपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर विधानसभा में कदम रखा था। 2009 से वे नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव जीत रहे हैं और अब तक इस सीट से लगातार चार बार विजयी हो चुके हैं।

 

इस चुनाव में जीत के बाद फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले वे 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री की भूमिका निभा चुके हैं।

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी के साथ बीजेपी के चार अन्य नेताओं – मोहन मटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और किरीटकुमार भांगडिया – के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves

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