PAN Card : कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं एक से ज्यादा पैन कार्ड, अभी करें सरेंडर, वरना हो सकती है जेल
- Neha Nirala
- October 14, 2024
Business News : PAN Card आज के समय में कितना जरूरी है, ये इसी से समझा जा सकता है कि आज हर जगह पैसे के लेनदेन से जुड़े मामले में पैन कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे NSDL (National Securities Depository Limited) की ओर से जारी किया जाता है। इसमें आपका नाम, आपकी जन्म तारीख के साथ ही 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर आदि कुछ जानकारियां दर्ज होती हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर ITR फाइल करने तक आज के समय में पैन कार्ड की बहुत जरूरत होती है। इसके साथ ही इनकम पर लगने वाले टैक्स की चोरी रोकने के लिहाज से भी यह काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है। यही वजह है कि आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास PAN Card होता है। लेकिन पैन कार्ड के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि आपका पैनकार्ड की एक्सपायरी डेट (Expiry Date of PAN Card) क्या होती है ? जी हां, पैन कार्ड की एक्सपायरी डेट। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन अगर आपको इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो आखिर तक आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ें।
एक बार बना तो लाइफ टाइम चलेगा आपका पैन कार्ड
आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि एटीएम कार्ड (ATM Card) की तो एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन PAN Card की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने कभी अपना पैन कार्ड बनवा लिया है, तो फिर इसे लाइफ टाइम तक दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो जाता है या खराब हो जाता है, तो तो आप इसे दोबारा बनवा सकते हैं। इसके लिए NSDL की ओर से आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने की सुविधा भी दी जाती है।
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर देना पड़ सकता है जुर्माना, हो सकती है जेल
आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा एटीएम तो रख सकता है, लेकिन एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं बनवा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है या 6 महीने की सजा काटनी पड़ सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आप दोनों में से एक कार्ड को सरेंडर कर दें, वरना आपको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो यूं करें एक कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर
- पैन कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं। ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं।
- इसके बाद Application Type ड्रॉप–डाउन से Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data के विकल्प को चुनें।
- यहां अपने कार्ड की सभी मांगी गई डिटेल्स भरकर ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक टोकन नंबर भेजा जाएगा।
- इस टोकन नंबर को नोट कर लें और नीचे दिए गए Continue with PAN Application Form पर क्लिक कर प्रक्रिया जारी रखें।
- अब एक नया वेब पेज खुलेगा। इस पेज पर Submit scanned images through e-Sign का विकल्प चुनें।
- पेज में नीचे बायीं तरफ आपको उस पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होगी, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं। इसके बाद Next के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना फोटो, सिग्नेचर, पता, पहचान पत्र आदि मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। जहां भी जरूरी हो भुगतान करें। पेमेंट के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए रसीद दिखेगी। इसे डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें।
- अब NSDL ऑफिस को रसीद की कॉपी के साथ अपनी फोटो भेजें। रसीद भेजने से पहले, लिफाफे को Application for PAN cancellation और रसीद संख्या के साथ लेबल करें। साथ ही डुप्लीकेट पैन जानकारी को लिस्टेड करने वाले अधिकारी को भी एक पत्र भेजें और उसे रद्द करने का अनुरोध करें।
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