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संसद के गेट पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे सांसद, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

संसद के गेट पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे सांसद, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

संसद परिसर में गुरुवार (19 दिसंबर) को हुई हाथापाई की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब से कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सांसदों का समूह संसद भवन के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी तरह का धरना या विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। संसद भवन में गुरुवार को भाजपा सांसदों के साथ हुई हाथापाई के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने धरना और विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

 

सूत्रों के मुताबिक ओम बिरला ने निर्देश दिया है कि कोई भी सदस्य, सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल का सदस्य संसद के किसी भी गेट पर धरना नहीं देगा। सांसद के घायल होने के बाद जारी किए निर्देश आपको बता दें कि गुरुवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। इसके बाद भाजपा ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के धक्का देने के कारण दोनों सांसद घायल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

 

हाथापाई की घटना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'राहुल गांधी शांतिपूर्वक संसद जा रहे थे और हाथ में भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर 'जय भीम' के नारे लगा रहे थे। उन्हें संसद जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से साइड में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आ रहा है और जा रहा है, उसके लिए पूरा रास्ता है। उन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया और सबको रोका, हाथापाई की और गुंडागर्दी की। यह अमित शाह को बचाने की साजिश है।'

 

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में हुई हाथापाई मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भाजपा के लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली पुलिस में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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