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हाईवे और सड़कों पर से हटाए जाएं आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

हाईवे और सड़कों पर से हटाए जाएं आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

देशभर में बढ़ते हादसों और काटने की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अब हाईवे और सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश तुरंत लागू किया जाए। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने साफ कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवारा कुत्ते और अन्य मवेशी राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर दिखाई न दें। यह सुप्रीम कोर्ट आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने जारी किया है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी चेतावनी: लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

 

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आठ हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश कैसे लागू किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व निर्देशों की दोबारा पुष्टि की जाती है, जिसमें साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से मवेशियों को भी हटाया जाए।

 

हाईवे से मवेशियों और आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश

 

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट आदेश में यह भी कहा गया कि एनएचएआई और नगर निगम मिलकर हाईवे और सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश लागू करें। कोर्ट ने सभी राज्यों को विशेष “हाईवे पेट्रोल टीमें” बनाने को कहा, जो दिन-रात गश्त करेंगी और अगर कहीं आवारा कुत्ते या मवेशी दिखें तो उन्हें तुरंत पकड़कर सुरक्षित शेल्टर में भेजा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं ताकि आम लोग भी इसकी जानकारी दे सकें।

 

शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाएं

 

सुप्रीम कोर्ट आदेश के तीसरे हिस्से में सबसे सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाएं और यह कार्य अधिकतम आठ हफ्तों के भीतर पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि अब इन परिसरों में आवारा कुत्ते पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इन परिसरों को बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए ताकि आवारा कुत्ते अंदर न आ सकें।

 

आवारा कुत्तों की नसबंदी और शेल्टर में रखने का आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट आदेश के मुताबिक, हर आवारा कुत्ते को पकड़ने के बाद नसबंदी की जाएगी और उसे शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी आवारा कुत्ते को दोबारा उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाए जहां से उसे पकड़ा गया था, क्योंकि ऐसा करने से आदेश का उद्देश्य विफल हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि स्थानीय निकाय नियमित निरीक्षण करें ताकि सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्ते न दिखें।

 

हाईवे अथॉरिटी गश्ती दल और हेल्पलाइन नंबर होंगे सक्रिय

 

सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत अब हर राज्य में “हाईवे अथॉरिटी गश्ती दल” बनाया जाएगा जो सड़कों पर घूमकर आवारा कुत्तों और मवेशियों की जानकारी जुटाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश का पालन न करने पर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे ताकि वे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाएं अभियान में सहयोग कर सकें।

 

8 हफ्तों में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आठ हफ्तों के भीतर अपने-अपने इलाकों से आवारा कुत्ते हटाने की कार्रवाई पूरी करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर राज्य का मुख्य सचिव इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेगा और समय पर रिपोर्ट जमा करेगा। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा, ताकि सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश सिर्फ कागजों पर न रहे बल्कि जमीन पर असर दिखे।

 

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