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Rajasthan News: एनसीआर क्षेत्र में केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखों की अनुमति, राजस्थान सरकार जारी किए निर्देश

Rajasthan News: एनसीआर क्षेत्र में केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखों की अनुमति, राजस्थान सरकार जारी किए निर्देश

राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने आदेश जारी किए हैं कि इस दिवाली एनसीआर (NCR) क्षेत्र में सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन कैटेगरी के पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी गैर सरकारी चिकित्सा केंद्र, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और धार्मिक स्थल जैसे साइलेंस जोन से 100 मीटर की दूरी पर पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

वहीं क्रिसमस (Christmas) और नए साल के मौके पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए। किसी भी हालत में बाजार में प्रतिबंधित पटाखे नहीं बेचे जाएं। प्रदेश के कॉलेज और स्कूलों में बच्चों को पटाखे जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए। प्रदेश के सभी थाना सीआई इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ये आदेश हुए जारी

साइलेंट जोन, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, कोचिंग, स्कूल, न्यायालय, धार्मिक स्थल से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं फोड़े जाएं। दिवाली, गुरु पर्व आदि पर रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएं। क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएं। प्रदेश का वह क्षेत्र जो एनसीआर से लगे क्षेत्र की परिधि में आता हो। ऐसे क्षेत्र में केवल दिवाली एवं अन्य त्यौहारों पर ही पटाखे फोड़े जाने के लिए क्षेत्र चिह्नित किए जाएं। इस बारे में आम जनता को जानकारी दी जाए। ऐसे क्षेत्र में विवाह समारोह में केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जाए। साथ ही प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री भी न की जाए। पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में प्रदेश के कॉलेजों एवं स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं तथा आम जनता को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्य के पुलिस थानों के थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी।

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