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Sky Lantern Ban : मुंबई में लालटेन को उड़ाने और बेचने पर पुलिस ने लगाया बैन

Sky Lantern Ban : मुंबई में लालटेन को उड़ाने और बेचने पर पुलिस ने लगाया बैन

Sky Lantern Ban: दिवाली बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। ऐसे में सभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों ने बाजार से दिये, पटाखे और कंदील खरीदने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच दिवाली पर जबरदस्त जश्न की तैयारी में जुटे मुंबई के लोगों को मायूसी हो सकती है। दरअसल, मुंबई में आसमान में लालटेन उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा कारणों के तहत पुलिस ने ये फैसला लिया है। 21 नवंबर तक ये प्रतिबंध रहेगा. यानी एक महीने तक मुंबई में न तो इसे बेचा जाएगा और न ही उड़ाया जाएगा। पिछले साल भी मुंबई पुलिस ने ये घोषणा की थी।

 

सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा 163 के तहत ये फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कई स्थानों पर स्काई लालटेन के बेचने, स्टोर करने और उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि स्काई लालटेन से होने वाली आगजनी या दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। कंदील से लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।

 

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस
आदेश में कहा गया है कि स्काई लालटेन पब्लिक प्रोपर्टी और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। जो लोग आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

 

2015 में एक बिल्डिंग में लग गई थी आग
जनवरी 2015 में मलाड पूर्व में एक 36 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में आकाश में उड़ने वाले लालटेन की वजह से कथित तौर पर आग लग गई थी। इसके बाद तत्कालीन मुंबई अग्निशमन प्रमुख पी राहंगडाले ने पुलिस से ऐसे लालटने पर बैन लगाने का अनुरोध किया था।

 

2022 और 2023 में भी लगाया गया था बैन
ऐसा नहीं है कि पहली बार मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई फैसला लिया है। पिछले साल भी मुंबई में इस पर बैन लगाया गया था। 2023 में 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं 2022 में 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था।

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