
दिल्ली-NCR से आवारा कुत्ते हटाने के फैसले पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा - ये बेज़ुबान जानवर कोई समस्या नहीं..
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Manjushree
- August 12, 2025
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार, 11 अगस्त को सख्त आदेश दिए है। कोर्ट ने Delhi-NCR को तुरंत इन कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने और इन्हें स्थाई तौर पर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। इस आदेश पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का Delhi-NCR से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें मिटा दिया जाए।
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटने जैसा है। "ये बेज़ुबान जानवर कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें हटा दिया जाए। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण, सामुदायिक देखभाल और बिना किसी क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है।"
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर अपनी राय में यह भी कहा है कि "आवारा कुत्तों को हटाना एक दूरदर्शी क़दम नहीं है।" उन्होंने कहा कि "जनता की सुरक्षा और एनिमल वेलफ़ेयर साथ-साथ किया जा सकता है।"
The SC’s directive to remove all stray dogs from Delhi-NCR is a step back from decades of humane, science-backed policy.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 12, 2025
These voiceless souls are not “problems” to be erased.
Shelters, sterilisation, vaccination & community care can keep streets safe - without cruelty.
Blanket…
दिल्ली-NCR में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तो के आतंक पर स्वत: संज्ञान लिया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आठ हफ्तों के भीतर आवारा कुत्तों के लिए शेल्ट होम बनाने के निर्देश दिए थे। ये आश्रय घर दिल्ली सरकार, MCD, NDMC और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कुत्ता बंध्याकृत हो या न हो, समाज को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। सड़क पर कोई आवारा कुत्ता नहीं घूमना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली-NCR में छह हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करने को कहा था। इसकी शुरुआत संवेदनशील इलाकों से करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस आदेश का पशु अधिकार संगठनों और पशु प्रेमियों ने विरोध किया है।
ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें - The India Moves
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