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J&k : जम्मू और कश्मीर में 7 वर्ष 4 महीने बाद हटा राष्ट्रपति शासन

J&k : जम्मू और कश्मीर में 7 वर्ष 4 महीने बाद हटा राष्ट्रपति शासन

J&k : जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाया दिया गया है। यह शासन 7 वर्ष 4 महिने बाद हटाया गया है। जिसको लेकर केद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा लिखा गया है कि- जम्मू और कश्मीर की पुनर्गठन अधिनियम-2019 की धारा 54 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले निरस्त किया जाता है।

 

राष्ट्रपति मुर्मू ने किए हस्ताक्षर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया है कि- जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया गया है। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद-239 और 239-A के तहत उठाया गया है। और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 का संदर्भ भी शामिल है। नोटिफिकेशन के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 का आदेश अब निरस्त कर दिया गया है । यह राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसके परिणामस्वरूप नई सरकार का गठन किया जाएगा ।

 

राष्ट्रपति शासन क्या है ? 
राष्ट्रपति शासन का वर्णन राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद-352 में किया गया है। जिसमें यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने के 2 महिने के अंदर संसद के दोनों सदनों की ओर से इसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो, उसका नियंत्रण सीधा राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है।

 

जम्मू में 2019 में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन
वहीं हाल ही में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की है। जिसको लेकर सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री बनाने की संमभावना है। जम्मू-कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में विभाजित किया गया था । जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

 

-Edited by Renuka

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