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Sexual Harassment Case में बृज भूषण को बड़ी राहत!

Sexual Harassment Case में बृज भूषण को बड़ी राहत!

बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को यौन उत्पीड़न मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उस यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment Case) को समाप्त कर दिया है, जो एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं की जाएगी।

 

यह फैसला बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। उनके बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने X पर प्रतिक्रिया दी, "हमने झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में न्यायिक विजय प्राप्त की है। यह सत्य की जीत है और आगे भी कायम रहेगी।"

 

 

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं, एक भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत और दूसरी पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के अंतर्गत। नाबालिग शिकायतकर्ता द्वारा आरोप वापस लेने के बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। अदालत ने 17 मई को नाबालिग पहलवान को समन भेजा था और 26 मई को पेश होने का निर्देश दिया था, ताकि केस को समाप्त करने पर निर्णय लिया जा सके।

 

हालांकि, दूसरी एफआईआर में पाँच महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर यौन उत्पीड़न मामला (Sexual Harassment Case) अब भी कायम है। इस केस में आरोप तय हो चुके हैं और सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है, जहाँ बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है।

 

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