
पहलगाम हमले पर SC की फटकार, न्यायिक जांच की याचिका खारिज
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Priyanka
- May 1, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हमले की जांच के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि घटना की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग से करवाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि यह मामला न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाया जाना चाहिए।
कोर्ट की बेंच में जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या वे वाकई गंभीर हैं। जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, "जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए? उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है, न कि आतंकवाद के मामलों की जांच करना।" उन्होंने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि, "आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। देश के लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं, ऐसे में इस प्रकार की याचिकाएं सेना का मनोबल गिराने वाली हो सकती हैं।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने जैसे ही याचिका में किसी न्यायिक आयोग की मांग की, जस्टिस सूर्य कांत ने तीखे शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता पहले अपनी मांगें प्रचारित करते हैं और फिर कोर्ट में कह रहे हैं कि वे अपनी मांग पर जोर नहीं देंगे। इसके बाद, कोर्ट ने याचिका की अन्य मांगों को भी खारिज किया, जिनमें पीड़ितों को मुआवजा और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह भी सलाह दी कि यदि वे छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई चाहते हैं, तो वे हाई कोर्ट से संपर्क करें। याचिका में तीन याचिकाकर्ता – फतेह साहू, जुनैद मोहम्मद और विकी कुमार – शामिल थे, जिनका उद्देश्य केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ-साथ CRPF और NIA से आतंकवादियों द्वारा की गई इस घटना की जांच की मांग करना था।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकांश पीड़ित अन्य राज्यों से आए थे। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई भी कार्रवाई करने से इनकार किया है, लेकिन मामले में भारत की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की दिशा में सरकार और सेना की एकजुटता स्पष्ट हो गई है।
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