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राजस्थान रोडवेज के यात्री हो जाएं सावधान, बिना टिकट मिले तो वसूला जाएगा 10 गुना जुर्माना

राजस्थान रोडवेज के यात्री हो जाएं सावधान, बिना टिकट मिले तो वसूला जाएगा 10 गुना जुर्माना

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज में भ्रष्टाचार और घोटालों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, और हाल के दिनों में यह गंभीर रूप धारण करती दिख रही है। यहां रोडवेज बस के कर्मचारी (roadways bus staff) किराए का बड़ा घोटाला कर रहे हैं। साथ ही रोडवेज बस में चलने वाले यात्री भी बिना टिकट यात्रा कर रोडवेज बस पर चूना लगा रहे हैं। इससे रोडवेज बस को राजस्व (Revenue) की बड़ी हानि हो रही है। ऐसे में अब परिवहन निगम (Transport Corporation) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। रोडवेज प्रबंधन की ओर से जहां भ्रष्ट कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं अब बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने अधिभार राशि की वसूली के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों पर रोडवेज को घाटे से उबारने एवं राजस्व अर्जन में वृद्धि लाने के सार्थक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है।

 

10 गुना किराया या 2000 रुपये की होगी वसूली
निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर निरीक्षकों द्वारा वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं की जाती है। ऐसे में पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री भाड़े के 10 गुना के बराबर या 2000 रुपए जो भी कम हो, की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही, निरीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए प्रतिमाह 36 हजार रुपए अधिभार राशि वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में निरीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी प्रतिमाह 36 हजार रुपए अधिभार राशि वसूल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि पहले निरीक्षकों के लिए यह लक्ष्य 3 बिना टिकट यात्री प्रकरण पकड़े जाने का था।

 

बस ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी पर भी होगी कार्रवाई
सिंह ने बताया कि इसके साथ ही निगम के किसी भी एक डिपो के बस खलासी, कंडक्टर और ड्राइवर के विरुद्ध एक माह में बिना टिकट यात्रा के कुल पांच या पांच से अधिक ऐसे प्रकरण पाए जाते हैं, जिनमें उन पर कार्यवाही की जा सकती है या की गई हो तो ऐसे मामलों में संबंधित बस डिपो में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप पत्र जारी करते हुए निलंबित किया जाएगा ताकि जांच प्रभावित न हो।

 

सात कर्मचारियों पर कार्रवाई
रोडवेज प्रबंधन अब बिना टिकट यात्रियों और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि विभिन्न आगारों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए 7 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।


विद्याधर नगर, बारां, अनूपगढ़ और लोहागढ़ आगार के चार परिचालकों को वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रा करवाने के गंभीर मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली-आगरा के दो सहायक यातायात निरीक्षकों और मत्स्य नगर आगार के एक परिचालक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है।

 

पहले वसूला जाता था 5 गुना किराया
परिवहन विभाग के अनुसार पहले रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर पहले किराए का पांच गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाता था। इसे बढ़ाकर अब 10 गुना किया गया है। बेटिकट यात्रियों पर कंट्रोल के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। कई बार परिचालक कम किराया राशि लेकर यात्रियों को टिकट नहीं देते हैं। इसी लालच में यात्री भी टिकट लेकर सफर नहीं करते हैं।

निरीक्षण दल वाहन में प्रवेश से लेकर वाहन निरीक्षण पूर्ण होने तक की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करेगा। इस दौरान यात्रियों के टिकट भौतिक रूप से गिने जाएंगे। वाहन में केवल यात्रियों की संख्या गिनकर ही निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यदि वाहन में सभी यात्री टिकट सहित पाए जाते हैं तो निरीक्षण दल, परिचालक की ईटीआईएम से ओके रिपोर्ट की दो प्रतियों पर चालक, परिचालक और सभी निरीक्षणकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएंगे। निरीक्षण दल केवल स्टेटस रिपोर्ट निकालकर निरीक्षण की खानापूर्ति नहीं करेंगे।

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