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लोकसभा में इमिग्रेशन बिल 2025 पारित गृहमंत्री बोले - भारत कोई धर्मशाला नहीं

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल 2025 पारित गृहमंत्री बोले - भारत कोई धर्मशाला नहीं

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा "भारत कोई धर्मशाला नहीं है "

Immigration and Foreigners Act:  गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (Immigration and Foreigners Act) बिल 2025 पारित हो गया। बिल पर स्पष्ट जवाब देते हुए लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है।

 

भारत कोई धर्मशाला नहीं है (India is not a Dharamshala)


जब विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने लोकसभा में स्पष्ट तौर कहा कि सरकार पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यापार के उद्देश्यों से भारत आने वालों का स्वागत करती है, लेकिन रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ कार्यवाही होगी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।' आगे अमित शाह ने ये भी कहा, 'मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे नेक नहीं हैं।

 

बता दें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी।

 

कानून का उद्देश्य (Objective of the law)

लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट (Immigration and Foreigners Act) 2025 पारित हो गया है. इस नए कानून का उद्देश्य भारत में विदेशियों की एंट्री, रुकने और जाने को कंट्रोल करना है. यह नया कानून पासपोर्ट यानि भारत में प्रवेश करने के अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण का अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, और साल 2000 का इमिग्रेशन कानून को ख़ारिज करता है. नए अधिनियम के पारित होने का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत इमिग्रेशन नियंत्रण लागू करना है. इस अधिनियम में भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रुक रहे हैं और क्या कर रहे हैं।

 

विधेयक की विशेष बातें (Highlights of the Bill)


इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट  (Immigration and Foreigners Act) की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह विदेशियों को छह अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करता है, जिससे उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। इस नए कानून के मुताबिक अगर बाहर से आए व्यक्ति द्वारा सरकार को को दी गई जानकारी में कोई बदलाव होता है, तो विदेशियों को Foreigners Regional Registration Office (FRRO) को इसकी सूचना देनी होगी, विशेष रूप से पते बदलने, रोजगार की स्थिति या यूनिवर्सिटी बदलने के मामले में पहले से ही जानकारी देनी होगी. ऐसे बदलावों की सूचना न देने पर जुर्माना या निर्वासन की सज़ा हो सकती है ।

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल 2025 पारित गृहमंत्री बोले - भारत कोई धर्मशाला नहीं

विधेयक में दंड प्रावधान और अवैध अप्रवासी (Penalties and illegal immigrants in the Bill)

इस विधेयक के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है या अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रहता है, उसे अवैध अप्रवासी माना जाएगा. नए कानून के माध्यम से, अधिकारियों को अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने, निर्वासित करने या ब्लैक लिस्ट में डालने का अधिकार दिया गया है. और वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने के लिए दंड बढ़ा दिया गया है।

 

यह उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सख्त कानून और उचित दंड लागू करता है. मामूली कानून उल्लंघन में, अधिकतम सजा में व्यक्ति को पांच साल के लिए भारत में फिर से प्रवेश करने पर रोक लगा दिया जाएगा. इस अधिनियम में चेतावनी और जुर्माना भी शामिल हो सकता है. बार-बार अपराध करने वालों माफ़ नहीं किया जायेगा और उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


कानून का उल्लंघन करने वाले निर्वासित अगर फिर से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उन पर 10 साल की कैद और आजीवन प्रतिबंध लगेगा। और ब्लैक लिस्ट में ऐसे लोंगो को डाला जायेगा जो विशेष रूप से धोखाधड़ी, गंभीर अपराध और आतंकवाद से जुड़े आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हो।

 

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल 2025 पारित गृहमंत्री बोले - भारत कोई धर्मशाला नहीं

विधेयक में शरणार्थियों की सुरक्षा का प्रोविशन (Provisions for protection of refugees in the bill)


इमिग्रेशन और फॉरेनर्स अधिनियम में भारत में आएं शरणार्थियों के लिए बेहतर सुरक्षा के उपाय शामिल हैं, जिससे उन्हें भलीप्रकार से कानूनी मान्यता और सरकार से बेहतर सहायता मिल सके. यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और भारत की मानवीय प्रतिबद्धताओं को भी दर्शाता है।
कुल मिलाकर, इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम, 2025 का उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अवैध प्रवास को रोकना, और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है

 

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विधियक के मुताबिक क्या है वीजा की प्रक्रिया? (What is the visa process according to the legislation)


नए विधियक के मुताबिक, वास्तविक यात्रियों, छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे भारत में प्रवेश और निवास की प्रक्रिया अधिक सुचारु रूप से हो सके. साथ ही नया विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि पर्यटक और छात्र रोजगार या व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते.यदि वीजा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, या व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पाया जाता है या व्यक्ति तय अवधि से अधिक समय तक रहता है, तो भी वीजा निरस्त किया जा सकता है
इसके अलावा बिजनेस वीजा धारक भारत में वेतन वाली नौकरी नहीं कर सकते. यदि कोई वीजा होल्डर आपराधिक गतिविधियों या धोखाधड़ी में शामिल होकर किसी भारतीय कानून का उल्लंघन करता है, तो वीजा रद्द किया जा सकता है।

नया अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के बाद से लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने लोक सभा में कहा ''दिल्ली के चुनाव के समय मैं मौन रहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न था, लेकिन आज मौका और दस्तूर भी है और संबंधित विषय पर विधेयक आया है तो मैं देश की जनता को सच्चाई से अवगत करा रहा हूं।''

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves

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