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GST Update: त्योहारों पर गिफ्ट पैक आइटम पड़ेंगे महंगे, GST विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

GST Update: त्योहारों पर गिफ्ट पैक आइटम पड़ेंगे महंगे, GST विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

GST Update:  दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर, राज्य कर विभाग ने मिठाई और नमकीन की पैकिंग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इस नए निर्देश के तहत, गिफ्ट पैकिंग में शामिल विभिन्न आइटम में से जिस पर सबसे ज्यादा जीएसटी (Goods & Services) लागू होगा, उसी दर से पूरे पैक का जीएसटी लिया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने आगरा जोन के सभी प्रमुख मिष्ठान विक्रेताओं के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए हैं।

 

त्यौहारो का सीजन शुरू हो गया है। आगामी दिनों में करवा चौथ, दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहार आ रहे हैं। त्योहारों के दौरान मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामानों की खरीददारी बड़े स्तर पर होती है। ये सामान न केवल परिवार और दोस्तों के बीच बांटे जाते हैं, बल्कि गिफ्ट के रूप में भी दिए जाते हैं। इस दौरान मिठाईयों और तमाम पैकिंग आइटम की भी डिमांड बहुत रहती है। त्योहारों पर जब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो गिफ्ट पैकिंग का उपयोग करना एक आम प्रथा है। ये उपहार न केवल प्यार और सम्मान का प्रतीक होते हैं, बल्कि त्योहार की खुशियों को भी बांटते हैं।

 

गिफ्ट पैक पर जीएसटी को लेकर निर्देश
कई बार एक पैक में कई तरह की मिठाई या अन्य आइटम शामिल होते हैं। गिफ्ट पैक में शामिल आइटम पर अलग-अलग जीएसटी लागू है। ऐसे में जीएसटी को लेकर व्यापारियों को परेशानी हो सकती थी, जिसे देखते हुए आगरा जीएसटी विभाग ने निर्देश दिए हैं कि त्यौहारों पर पैक होने वाले गिफ्ट पैक में अलग अलग आइटम होते है। ऐसे में जो आइटम सबसे ऊंची दर जीएसटी वाला होगा उसी हिसाब से सभी आइटम पर जीएसटी लागू होगी।

 

यानी मिष्ठान और नमकीन के पैक में जो आइटम सबसे अधिकतम कर दर वाला होगा उसी के अनुसार टैक्स देना होगा। इसके साथ ही मिष्ठान और नमकीन विक्रेता की ओर से भी अनुरोध किया गया है कि त्यौहारों पर जीएसटी विभाग द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए। जिस पर जीएसटी विभाग की ओर आश्वासन दिया गया है कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा।

 

जीएसटी विभाग ने बैठक कर दिए निर्देश
राज्य कर विभाग ने त्योहारों के दौरान मिष्ठान और नमकीन विक्रेताओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। जीएसटी विभाग की बैठक में मिष्ठान की बिक्री से संबंधित बिलिंग के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। जीएसटी विभाग द्वारा कहा गया कि त्यौहारों पर शिकायत मिलती है कि मिष्ठान विक्रेता बिल नही देते हैं तो यह तय किया जाए कि मिष्ठान बिक्री का शत प्रतिशत बिल दिया जाए। जब ग्राहक दुकान से मिष्ठान खरीद रहा है तो मिष्ठान विक्रेता ग्राहक को पूरा बिल बनाकर दे जिसके निर्देश दिए गए हैं।

दिवाली जैसे त्योहारों पर मिष्ठान की बिक्री में काफी बढ़ोतरी होती है, और इस बढ़ती बिक्री पर जीएसटी विभाग की नजर बनी रहती है। मिष्ठान की गिफ्ट पैक पर जीएसटी को लेकर निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुसार ही कर की दर का भुगतान करना होगा। यह जानकारी मारुति शरण चोबे अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर आगरा जोन के द्वारा दी गई है।

 

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