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देश में दीपावली की धूम प्रशासन अलर्ट संवेदनशील इलाकों के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

देश में दीपावली की धूम प्रशासन अलर्ट संवेदनशील इलाकों के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

राजस्थान (जयपुर): देश में दीपावली की धूम है, और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड़ पर नजर आ रहा है। साथ ही दीपावली पर पठाके आतिशबाजी के लिए दो घंटे का समय निश्चित किया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा अन्य समय में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के बाद रात 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध शहरी क्षेत्र की सीमा के लिए लागू। जानकारी के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने भी पहले से ही आदेश जारी कर चुके है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ध्वनि मानक स्तर के 125 डीबी से ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले और लड़ी वाले पटाखे चलाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

 

संवेदनशील इलाकों के पास पठाखो पर रहेगा प्रतिबंध
संवदेनशील इलाकों में 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे फोड़ने या आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इन संवेदनशील क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। यदि कोई आदेशों की पलना नहीं करता है, तो उस पर उचित कारवाही भी हो सकती है। वही प्रशासन ने भी लोगो से अपील की है दिवाली का त्यौहार शांति सौहार्द और भाईचारे से मनाये।

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